डिजिटल बैंकिंग के लिए RBI की नई गाइडलाइन, जानें कैसे होगा ग्राहकों को फायदा
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में ग्राहकों को 24 घंटे, हफ्ते के सातों दिन डिजिटल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। आरबीआई की इस नई गाइडलाइंस के बाद मौजूदा बैंक लगातार खुली रहने वाली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। ये यूनिट्स दो तरह की होंगी और उनका काम भी अलग होगा।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों की एक यूनिट से ग्राहक खुद सभी सेवाएं लेंगे, जबकि दूसरी यूनिट्स से उन्हें इसके लिए सहायता दी जा सकती है। बैंकों की डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स से ग्राहकों को बैंकिंग सर्विस की सभी सेवाएं मिलेगी, जैसे बैंक खाते खोलना, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट करना, केवाईसी अपडेट करना या फिर लोन और किसी भी तरह शिकायत दर्ज करवाया। इससे ग्राहकों को ये सारी सुविधाएं हमेशा मिलती रहेगी।
आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग में सभी प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होंगे। आरबीआई ने अनुसूचित कमर्शियल बैंकों को अनुमति लिए बिना टियर-1 से टियर-6 केंद्रों को खोलने की अनुमति दी है।












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