RBI ने इन 2 बैंकों पर लगाया भारी भरकम जुर्माना, जानें क्या होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली, 3 सितंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने दो बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। बैंकों द्वारा बैंकिंग नियमों के उल्लघंन के कारण बैंकों पर ये जुर्माना लगाया गया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक धनलक्ष्मी बैंक और गोरखपुर स्थित मल्टीस्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया है।

इन दो बैंकों पर लगाया गया जुर्माना
आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक और बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने दोनों बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी के कारण जुर्माना लगाया। इन बैंकों द्वारा खाताधारकों की एजुकेशन और जागरूकता कोष योजना से जुड़े नियमों के उल्लघंन के चलते उनपर जुर्माना लगाया गया। दोनों बैंकों पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख रुपए का फाइन लगाया। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा की अनदेखी करने पर धनलक्ष्मी बैंक पर ये जुर्माना लगाया है। जबकि बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर 20 लाख का जुर्माना लगा है। इस बैंक पर 31 मार्च 2019 को फाइंनेंशियल स्थिति को लेकर जारी की गई रिपोर्ट को देखते हुए फाइन लगाया गया है।

क्या होगा खाताधारकों पर असर
बैंकों पर लगा इस जुर्माने का असर सीधा-सीधा खाताधारकों पर नहीं होगा। बैंक के सभी खाताधारकों की जमापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। खाताधारकों को मिलने वाला ब्याज पहले की तरह जारी रहेगा। आरबीआई ने बैंकों पर ये जुर्माना लगाया है, जिससे खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

क्या होगा खाताधारकों पर असर
आरबीआई के दिशानिर्दशों पर बैंक ने 1 सितंबर से चेक पेमेंट के नियम में बदलाव कर दिया है। अब चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है। एक्सिस बैंक समेत कई बैंक इसे 1 सितंबर 2021 से लागू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 1 जनवरी, 2021 से ही लागू कर दिया है। बैंकों को ये छूट दी गई है कि वो 50000 रुपए से अधिक की रकम, जो वो निर्धारित करना चाहेे, उसपर पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करें। इसी के तहके एक्सिस बैंक ने आज से इसे अपने ग्राहकों के लिए अनिवार्य कर दिया है।

किन-किन बैंकों ने लागू किया PPS सिस्टम
भारतीय स्टेट बैंक(SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा( Bank of Baroda), एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank), आईसीआईसीआई (ICICI Bank) ने इसे अपने ग्राहकों के लिए पहले ही लागू कर दिया है। एक्सिस बैंक ने 5 लाख से अधिक की रकम के लिए पॉजिटिव पेमेंट को लागू किया है।

खाताधारकों के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन जरूरी
आयकर नियम के मुताबिक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य हैं। ऐसे में बैंकों ने भी अपने खाताधारकों को इसे पूरा करने को कहा है। इसके लिए खाताधारकों को संदेश भेजे जा रहे हैं। बैंक ने अपने खाताधारकों को जानकारी देते उन्हें 30 सितंबर 2021 तक जरूर से अपने आधार को पैन नंबर से लिंक करने की सलाह दे रहे हैं। बैंक ने अपने करोड़ों खाताधारकों से कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, वरना खाते से लेन-देन में परेशानी हो सकती है।












Click it and Unblock the Notifications