RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया 23 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है वजह, क्या होगा खाताधारकों पर असर
बड़ी खबर: RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया 23 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है वजह, क्या होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली, जून 21। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 सहकारी बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने तीन सहकारी बैंक मोगावीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक पर बैंकिंग अधिनियमों की अनदेखी करने के बाद 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने पेनेल्टी लगाने से पहले तीनों बैंकों को नोटिस भी जारी किया। बैंकों पर लगा इस जुर्माने का असर उनके खाताधारकों पर नहीं होगा। ऐसे में इन तीनों बैंकों के ग्राहकों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।

इन तीन बैंकों पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने पर मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक पर 12 लाख रुपए का जुर्माना, इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन तीनों बैंकों पर अलग-अलग बैंकिंग नियमों के उल्लघंन के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए ये जुर्माना लगाया।

क्या है वजह
आरबीआई ने मोगावीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बैंकिंग प्रणाली की जांच की , जिसमें पाया कि बैंक की ओर से डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अनक्लेम डिपॉजिट को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया गया था। वहीं बैंक के इनऑपरेटिव अकाउंट्स की भी समीक्षा नहीं की जा रही थी। वहीं बैंक के कई ग्राहकों का यूसीआईसी भी एक ही पाया गया, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर 12 लाख रुप का जुर्माना लगाया।

बैंकिंग नियमों की अनदेखी
आरबीआई ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में भी वित्तीय गड़बड़ी पाई। बैंक ने अन-सिक्योर्ड कर्ज की कोई लिमिट तय नहीं की। वहीं बैंक ने रिस्क कैटेगराइजेशन की भी समीक्षा नहीं की। जिसके कारण बैंक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं बारामती सहकारी बैंक एकल बैंक की जोखिम सीमा को पार कर लिया, जिसके कारण बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बैंकों पर लगाए गए इन जुर्माने का असर खाताधारकों पर नहीं होगा। उनकी जमाापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है।












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