खुद ही चालू और बंद कर पाएंगे अपना ATM कार्ड! जानें RBI ने क्या निर्देश दिए
नई दिल्ली। अगर आप अपने डेबिट कार्ड को बंद कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संबंधित बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ता है। कई बार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आपकी बात नहीं हो पाती और इस कोशिश में आपका वक्त भी बर्बाद होता है। आने वाले समय में आपको इससे निजात मिलने जा रही है। यानी, आपको इन सब चीजों के लिए कस्टमर केयर में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई सर्विस के तहत आप अपने कार्ड को खुद स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकेंगे।

खुद कार्ड बंद और चालू कर सकेंगे
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और कार्ड जारी करने वाली अन्य कंपनियों से ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड खुद बंद करने और उसे शुरू करने की सुविधा देने को कहा है। ग्राहकों को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम मशीन जैसे माध्यमों के जरिए ये विकल्प मिल सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। आरबीआई ने कहा कि जो कार्ड कभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे, उनको इस तरह के पेमेंट के लिए अनिवार्य तौर पर डिसेबल किया जाना चाहिए।

प्रीपेड गिफ्ट और मेट्रो जैसे कार्ड पर ये लागू नहीं होगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई का ये निर्देश प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मेट्रो जैसे कार्ड के मामले में लागू नहीं होगा। आरबीआई इसके जरिए डिजिटल लेन-देन को और भी सुरक्षित बनाना चाहता है। इस स्विच ऑफ-स्विच ऑन सुविधा के शुरू होने से ग्राहकों को कस्टमर केयर में कॉल नहीं करना पड़ेगा।

डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में हुए कई बदलाव
आरबीआई ने निर्देश के बाद बदले हुए नए नियम 16 मार्च 2020 से लागू होंगे। RBI के नई निर्देशों से एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की प्रक्रिया और सुरक्षित हो जाएगी, इसके जरिए फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। आरबीआई ने खाताधारकों की कमाई को और सुरक्षित करते हुए बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें।

ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने की मिलेगी सुविधा
नए नियमों के मुताबिक, अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने की भी सुविधा मिलेगी। जबकि पुराने कार्डधारकों को खुद अपनी जरूरत के हिसाब से ये तय करना होगा कि वो किस सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहता है और कौन सी नहीं। इसके अलावा ग्राहक अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट खुद तय कर पाएंगे और कभी भी अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव कर सकते हैं।
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