PF New Rules: दो हिस्सों में बंटेगा पीएफ अकाउंट, जानिए कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला
PF New Rules: दो हिस्सों में बंटेगा पीएफ अकाउंट, जानिए क्या है भविष्य निधि पर ब्याज के कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला ?
नई दिल्ली, 3 सितंबर । नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी खबर हैं। भविष्य निधि खाते से संबंधित नियम में बदलाव किया गया है। अब आपके पीएफ खाते को दो हिस्सों में बांटा गया है। वहीं पीएफ पर ब्याज की गणना का फॉर्मूला तैयार हो गया है। जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पीएफ खातों से जुड़े नए नियम के मुताबिक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने ब्याज कैलकुलेशन की गणना की है। इस नए फॉर्मूले के आधार पर ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज की गणना होगी। केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों के आधार पर पीएफ खाते में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने नए आय कर नियमों के तहत नोटफिकशन जारी करते हुए पीएफ खातों पर तय सीमा से अधिक जमा पर अब टैक्स लगेगा। CBDT ने इसे नोटिफाई किया है। इस नए नियम के मुताबिक अब पीएफ कातों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। आपको बता दें कि नया नियम पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक अधिक जमा करने वालों पर लगेगा।
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सरकार ने आयकर नियम में बदलाव के चलते पीफ अकाउंट को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पीएफ खाते में पर मिले ब्याज पर भी टैक्स लगेगा। वर्तमान नियम के मुताबिक पीएफ में योगदान और उसपर मिलन वाला ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर हैं, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के ज्यादा कमाई करने वालों को पीएफ योगदार और उसपर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। भवष्य निधि खाते पर मिलने वाली टैक्स छूट के कारण अधिक सैलरी वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन सरकार के नए फॉर्मूले से अब उनकी कमाई पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और सरकार की नजर में उनकी कमाई की जानकारी होगी। सरकार के नई घोषमा ने कम आयवालों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं जन लोगों की सालाना इनकम 20 लाख से अधिक है उन्हें इस नियम से झटका लग सकता है। दो हिस्सों में पीएफ खाता सरकार ने पीएफ योगदान और ब्याज पर टैक्स भुगतान की अधिसूचना जारी है, जिसके बाद आपका पीएफ खाता दो हिस्सों में हो जाएगा। पीएफ खाते में एक तय लिमिट से जमा इंटरेस्ट पर लोगों को इनकम टैक्स लेना होगा। अधिसूचना के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर टैक्स देय होगा। न नियम के मपताबिक अब पीएफ खाता नॉन-टैक्सेबल पीएफ कंट्रीब्यूशन और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन खाते में बंट जाएगा। सरकार इस नियम के जरिए उन लोगों पर नजर रखेंगी, जो मोटी कमाई करते हैं। करीब 1.23 लाख ऐसे पीएफ अंशधारक हैं, जो पीएफ ब्याज पर मिलने वाले टैक्स लाभ का फायदा उठाकर सालाना करीब 50 लाख रुपए का टैक्स फ्री लाभ उठा रहे थे। ऐसे लोगों को सरकार के नए नियम से झटका लगेगा।
सरकार ने आयकर नियम में बदलाव के चलते पीफ अकाउंट को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पीएफ खाते में पर मिले ब्याज पर भी टैक्स लगेगा। वर्तमान नियम के मुताबिक पीएफ में योगदान और उसपर मिलन वाला ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर हैं, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के ज्यादा कमाई करने वालों को पीएफ योगदार और उसपर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। भवष्य निधि खाते पर मिलने वाली टैक्स छूट के कारण अधिक सैलरी वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन सरकार के नए फॉर्मूले से अब उनकी कमाई पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और सरकार की नजर में उनकी कमाई की जानकारी होगी।

ज्यादा कमाई करने वालों को झटका
सरकार के नई घोषणा ने कम आयवालों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं जन लोगों की सालाना इनकम 20 लाख से अधिक है उन्हें इस नियम से झटका लग सकता है।

दो हिस्सों में पीएफ खाता
सरकार ने पीएफ योगदान और ब्याज पर टैक्स भुगतान की अधिसूचना जारी है, जिसके बाद आपका पीएफ खाता दो हिस्सों में हो जाएगा। पीएफ खाते में एक तय लिमिट से जमा इंटरेस्ट पर लोगों को इनकम टैक्स लेना होगा। अधिसूचना के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर टैक्स देय होगा। न नियम के मपताबिक अब पीएफ खाता नॉन-टैक्सेबल पीएफ कंट्रीब्यूशन और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन खाते में बंट जाएगा। सरकार इस नियम के जरिए उन लोगों पर नजर रखेंगी, जो मोटी कमाई करते हैं। करीब 1.23 लाख ऐसे पीएफ अंशधारक हैं, जो पीएफ ब्याज पर मिलने वाले टैक्स लाभ का फायदा उठाकर सालाना करीब 50 लाख रुपए का टैक्स फ्री लाभ उठा रहे थे। ऐसे लोगों को सरकार के नए नियम से झटका लगेगा।
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