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Old Pension: केंद्र सरकार के चुनिंदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पुरानी पेंशन योजना एक बार चुनने का मिला विकल्प

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है। वे कर्मचारी जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे।

Old Pension

Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा ग्रुप को पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए एक बार फिर विकल्प दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, एक प्रमुख कदम के रूप में योजना चुनने का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प के तहत, वे कर्मचारी जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिसूचित किया गया था, वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

31 अगस्त 2023 तक विकल्प का कर सकते हैं प्रयोग
इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31 अगस्त, 2023 तक कर सकते हैं। इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन/संदर्भों और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि, एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

आदेश में कहा गया है कि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/रिक्तियों के लिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अदालती फैसलों का हवाला देते हुए आवेदकों को इस तरह के लाभ की अनुमति देता है।'

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और अदालतों के फैसलों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। आदेश में कहा गया है कि, अब यह निर्णय लिया गया है कि, उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा सकता है।'

वे सरकारी कर्मचारी जो विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। आदेश में आगे कहा गया है कि, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज से संबंधित मामला, सरकारी सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

यदि सरकारी कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खाते को 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दिया जाएगा।

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