बदल गया नियम, अब 3 साल में निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें तरीका
नई दिल्ली। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब आप तीन साल के भीतर ही अपने पेंशन फंड निकाल सकते हैं। एनपीसी सब्सक्राइबर्स कुछ शर्तों के साथ अपने पेंशन का कुछ हिस्सा तीन साल के भीतर ही निकाल सकते हैं। पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन निकासी के नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत अब आप पेंशन का 25 फीसदी हिस्सा तीन साल बाद ही निकाल सकेंगे।
पेंशन निकासी के नियमों में बदलाव
पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन निकाली से नियमों में बदलाव किया है। अब आप अपने पेंशन का 25 फीसदी हिस्सा तीन साल बाद ही निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है। उन परिस्थितियों में ही पेंशन की निकासी की जाएगी। आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन-कौन सी शर्तें रखी गई हैं।
कब निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा
नए बदलाव के बाद आपको मकान के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए एनपीसी से पैसे निकालने की छूट मिलती है। पीएफआरडीए ने इन परिस्थितियों में सब्सक्राइबर्स को आंशिक निकासी की छूट दी है। इन हालातों में आप तीन सालों के भीतर ही अपने जमा पेंशन का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। पीएफआरडीए ने कहा है कि इन परिस्थितियों में अंशधारकों अपने व्यक्तिगत खाते से कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा ही निकाल सकते हैं।
कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा
पीएफ अंशधारकों को अधिकतम तीन बार धन निकासी की छूट दी गई है। यानी पीएफआरडीए के नियम के मुताबिक सब्सक्राइबर्स एनपीएस खाते से उचित कारण के साथ अधिकतम तीन बार ही धन की निकासी कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर खाताधारक के पास पहले से कोई मकान या फ्लैट होगा तो उसे मकान के नाम पर धन निकासी की छीट नहीं दी जाएगी। वहीं बीमारी के नाम पर धन निकासी के लिए उसे डॉक्टर की रिपोर्ट सब्मिट करनी होगी। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ही एनपीएस निकासी की छूट दी जाएगी।