EPF Alert! अब नौकरी जाने के 30 दिन बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है, उसने इससे जुड़े सख्त नियम वाले नोटिफिकेशन को फिलहाल,तीन महीने के लिए रोक दिया है लेकिन सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानि पीएफ निकालने से जुड़े नियमों में बदलाव जरूर किए हैं, जिससे लोगों को अब अपना पीएफ निकालने में आसानी भी होगी।
क्या है वो नियम, आइए जानते हैं विस्तार से....

नौकरी छूटने पर भी पीएफ से निकाल पाएंगे 75 फीसदी रकम
- नौकरी जाने की सूरत में व्यक्ति 1 महीने के बाद भविष्य निधि से 75 फीसदी रकम निकाल सकता है।
- जबकि बची हुई 25 फीसदी रकम के साथ पीएफ खाता चालू रहेगा।
- जिसे जरूरत पड़ने पर बेरोजगार हुआ व्यक्ति दो महीने के बाद बकाया 25 फीसदी पैसा निकालकर खाता बंद कर सकेगा।
- इससे पेंशन की पात्रता पर फर्क नहीं पड़ेगा।

पीएफ के संशोधित नियम
- गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है।
- पीएफ के संशोधित नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
- पीएफ से रकम निकासी का नया नियम 1 अगस्त 2016 से लागू होगा।
- ये फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

सरकार के फैसले का हुआ था विरोध
आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद 58 साल तक पीएफ नहीं निकालने की शर्त तय की थी और ये नियम 1 मई 2016 से लागू होना था। हालांकि, सरकार के पीएफ को लेकर इस नियम का काफी विरोध हुआ और ट्रेड यूनियन की ओर से श्रम मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसके बाद अब ये नया फैसला किया गया है।












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