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MUST READ: 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें ये 4 काम वरना नए साल में बढ़ेगी टेंशन

MUST READ: 31 दिसंबर तक निपटा लें ये 4 काम वरना नए साल में बढ़ेगी टेंशन

नई दिल्ली। अगर आप चाहते हैं कि आपने नए साल 2020 की शुरूआत खुशखाली और बिना किसी टेंशन के बीते को 31 दिसंबर तक कुछ कामों को जरूर निपटा लें। अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन तक ये काम नहीं तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी। दरअसल कुछ कामों को अगरे कुछ दिनों में खत्म करना जरूरी है,वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसमें कुछ काम आपके बैंक से जुड़ें है तो कुछ आयकर विभाग से। आपको 31 दिसंबर तक एसबीआई ATM, इनकम टैक्स पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़े कुछ कामों को निपटाना बेहद जरूरी है।

 31 दिसंबर तक PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से करें लिंक

31 दिसंबर तक PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से करें लिंक

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो अगले कुछ दिनों तक इसे जरूर निपटा लें। 31 दिसंबर तक आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। CBDT के नोटिफिकेशन और सार्वजनिक सूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2020 तक आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। इसके बाद आप ना तो लोन से पाएंगे, न बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही आयकर भर सकेंगे।

 नए साल में बेकार हो जाएगा SBI का ATM कार्ड

नए साल में बेकार हो जाएगा SBI का ATM कार्ड

SBI ने अपने खाताधारकों को 31 दिसंबर तक अपने मैग्निटक स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड में बदलवाने की सलाह दी है। बैंक ने अपने खाताधारकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो 31 दिसंबर तक मैगनेटिक स्ट्रिप (Magnetic Stripe) डेबिट कार्ड (Debit Card) को ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड (EMV Chip Debit Card) में बदल लें, वरना 1 जनवरी 2020 से वो अपने खाते से एटीएम की मदद से कैश नहीं निकाल पाएंगे।

31 दिसंबर तक करें ये काम वरना दे ना पड़ेगा डबल जुर्माना

31 दिसंबर तक करें ये काम वरना दे ना पड़ेगा डबल जुर्माना

अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो 31 दिसंबर से पहले-पहले इसे पूरा कर लें। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना ITR नहीं भरते हैं तो आपको डबल जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आपने वित्तीय वर्ष 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक नहीं फाइल की है तो 31 दिसंबर के बाद आपको भारी जुर्माने जुर्माना भरना होगा। अगर आप 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जुर्माने की रकम 5000 होगी, लेकिन अगर इसके बाद भरते हैं तो ये रकम डबल यानी 10000 रुपए हो जाएगी।

 इस स्कीम की अंतिम तारीख 31 दिसंबर

इस स्कीम की अंतिम तारीख 31 दिसंबर

अगर आप भी किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें । वित्त मंत्रालय के 'सबका विश्वास स्कीम' की अंतिम अवधि 31 दिसंबर तय है। इस स्कीम के जरिए ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 है।

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