Banking News: चेक से करते हैं पेमेंट तो जान लें नया नियम, गलती पड़ सकती है भारी
Banking News: चेक से करते हैं पेमेंट तो जान लें नया नियम, गलती पड़ सकती है भारी
नई दिल्ली। RBI New Cheque Rules. अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव किया है। चेक पमेंट से जुड़े इस नियम की जानकारी के अभाव में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अगस्त से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया ने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब चेक क्लियरेंस की सुविधा आपको हफ्ते के सातों दिन, चौबीस घंटे मिलेगी। यानी अब अगर आप ये सोच कर किसी को चेक इश्यू कर लेते हैं कि अगले दिन बैंक की छुट्टी है तो खाते में बैलेंस बाद में डालेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

चेक पेमेंट का नियम बदला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार अब बैंकों की छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर होगा और चेक पेमेंट हो सकेगा। नए नियमों के अनुसार अब 24×7 चेक क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी। यानी आपको चेक इश्यू करने के साथ ही अब अपने बैंक खाते में उतनी रकम रखनी होगी। ऐसा नहीं करने पर चेक बाउंस का खतरा बना रहेगा और चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको पेनाल्टी और जुर्माना भरना पड़ सकता

हफ्ते के सातों दिन मिलगी सुविधा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून में ही अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक के दौरान फैसला किया था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की सुविधा अब सप्ताह के सातों दिन मिलेगी। बैंकों को आदेश दिया गया है कि वो चेक क्लियरेंस को सभी दिन जारी रखें, जबकि पहले ये केवल बैंक के वर्किंग डेज में ही उपलब्ध होता था। चेक पेमेंट के नियम में हुए बदलाव को सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर लागू किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH एक बैंकिंग सर्विस हैं । सैलरी, पेमेंट, फंड ट्रांसफर, बिल पमेंट जैसे काम इसी की मदद से होते हैं।

बैंक भेज रहा है SMS
इंडियन बैंक( Indian Bank) ने अपने बैंक खाताधारकों को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। बैंक ने कहा है कि 15 अगस्त 2021 के बाद खाताधारकों को 2 लाख रुपए से अधिक या उससे अधिक के चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जाएगा।












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