31 दिसंबर तक PAN को Aadhaar से हर हाल में जोड़ना जरूरी,जानें लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (PAN Card) जरूरी दस्तावेजों में ये एक है। बिना पैन कार्ड कते आप न तो अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, न बड़े वित्तीय लेन-देन कर पाएंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। इस जरूरी दस्तावेज को लेकर आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी जानकारी दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पब्लिक मैसेज जारी करते हुए टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर तक अपने PAN कार्ड को हर हाल में आधार कार्ड सो लिंक करवा लेने की सलाह दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल आपका PAN कार्ड बेकार हो जाएगा बल्कि आप टैक्स रिट र्न तक नहीं दाखिल कर सकेंगे। आइए जानें क्या है PAN कार्ड को AADHAAR से लिंक करने का तरीका...

 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से करें लिंक

31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से करें लिंक

इस साल 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी कर टैक्सपेयर्स को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। आयकर विभाग ने कहा कि बेहतर कल के लिए...आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि 31 दिसंबर तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पैन कार्ड को आदार से लिंक करने की 30 सितंहर की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर तर दिया था।

 CBDT ने दी जानकारी, क्या कहता है कानून

CBDT ने दी जानकारी, क्या कहता है कानून

पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। सीबीडीटी ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्सपेयर्स के आधार की जानकारी देना जरूरी है। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के मुताबिक जिस भी व्यक्ति के पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।

 7 बार बढ़ चुकी है समयसीमा

7 बार बढ़ चुकी है समयसीमा

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन हैं। इससे पहले 7 बार इस डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का वक्त दिया गया है, लेकिन अगर आप इस डेडलाइन में पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) आपके पैन कार्ड को अवैध घोषित कर देगा। आयकर विभाग के मुताबिक अगर कोई आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो उनके पैन को अवैध करार दिया जा सकता है। पैन कार्ड अवैध घोषित होने पर कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। आपका पैन कार्ड रद्दी बन जाएगा।

कैसे लिंक करें पैन को आधार से

कैसे लिंक करें पैन को आधार से

पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का विकल्प उपलब्ध है, जहां जाकर आपको सिर्फ अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP के माध्यम से इसे लिंक कर दिया जाएगा। आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर इसे 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।

ऑनलाइन तरीके से करें लिंक

ऑनलाइन तरीके से करें लिंक

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे-बैठे ये काम ऑनलाइन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर जाना होगा। जहां पर आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा। आईटी (IT) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पैन आधार लिंक ऑनलाइन (Pan Aadhaar Link Online) पर क्लिक करिए। अपना पैन नंबर डालिए.पूछे गए स्थान पर अपना आधार नंबर डालिए। आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए। अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आप 'I agree to validate my Aadhar details with UIDAI' वाले बॉक्स को टिक करें। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा। इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

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