बड़ी खबर: बदला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, आरबीआई ने बढ़ाई IMPS से लेन देन की लिमिट
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । अगर आप भी ऑनलाइन फंड ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग के नियम में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने नेट बैंकिंग के IMPS सिस्टम में बदलाव करत हुए इसकी लिमिट को बढ़ा दी है। बैंक ने आईएमपीएस से फंड ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर अब 2 लाख के बजाए 5 लाख कर दिया है। यानी अब आप बड़े अमाउंट को भी आसानी से ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे।
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बदला IMPS फंड ट्रांजैक्शन का नियम
आरबीआई ने ऑनलाइन बैंकिंग के नियम में बदलाव किय़ा है। बैंक ने IMPS बैंकिंग सिस्टम के तहत फंड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। अब आप 2 लाख के बजाए 5 लाख तक फंड IMPS के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे। आरबीआई ने लोगों की सुविधा और फंड ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए य फैसला लिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, जब फंड टांजैक्शन के नियम में बदलाव किया गया है। इससे पहले भी आरटीजीएस फंड ट्रांजैक्शन की टाइम को 24X7 कर दी गई थी।

क्या होता है IMPS
ऑनलाइन बैंकिंग के तहत आपको अलग-अलग तरह से फंड भेजने की सुविधा मिलती है। इसी में से क प्रोसेस IMPS हैं, जिसका मतलब इमीडियेट मोबाइल पेमेंट सर्विस है। IMPS फंड ट्रांजैक्शन सर्विस के जरिए आप किसी भी बैंक के खाताधारक को कभी भी पैसे भेज सकते हैं। कुछ सेकेंड में ही खाताधारक को फंड मिल जाएगा। आईएमपीएस के जरिए फंड भेजने मं कोई पाबंदी नहीं है। आप हफ्त के सातों दिन 24 घंटे फंड भेज सकते हैं।

कितना फंड भेजने की लिमिट
आपको IMPS के जरिए 2 लाख क बजाए अब 5 लाख तक का फंड भेजने की छूट है। वहीं पहले ये लिमिट 2 लाख की थी। जबकि RTGS में आपको 2 लाख तक की सीमा है। आप इसमें 2 लाख से कम फंड नहीं भेज सकेंगे। वहीं IMPS के जरिए अब आप क दिन में पांच लाख तक की रकम भेज सकते हैं। यहां ये जानना जरूरी है कि आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफर करने पर कोई फीस नहीं है। यानी अब आप बेझिझक 5 लाख तक का अमाउंट कुछ ही सेकेंड में किसी के भी खाते में भेज सकते हैं।












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