मोदी सरकार ने दी राहत, कोरोना इलाज में खर्च रकम पर नहीं लगेगा Tax
नई दिल्ली, जून 25। कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए राहत ऐलान किया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को मोदी सरकार के फैसलों के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद कोरोना की महामारी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कोरोना की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए इलाज में खर्च पर टैक्स छूट की घोषणा की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, जिन्होंने कोरोना के इलाज में 10 लाख रुपए तक खर्च किए हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी के कोरोना इलाज पर किए गए खर्च पर वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में टैक्स छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति से रकम ली है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कोई कंपनी कोरोना के कारण दिवंगत हुए कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि देती है तो उस रकम पर भी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए टैक्स नहीं लगेगा।
ये नियम किसी व्यक्ति विशेष के लिए लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति विशेष कोरोना पीड़ित की इलाज में मदद करता है तो उस खर्च की रकम पर भी टैक्स राहत मिलेगी। कोरोना मरीज की मौत पर उसके परिवार की आर्थिक मदद पहुंचाने पर भी टैक्स राहत दी गई है, हालांकि इसकी सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। साधारण तौर पर समझे तो सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कंपनी या किसी व्यक्ति से ली गई 10 लाख तक की रतम पर टैक्स फ्री कर दिया है। अगर कंपनी अपने कर्मचारी की कोविड ट्रीटमेंट में मदद करता है कि उस रकम पर उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है और कंपनी कर्मचारी के परिवार को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस पर भी टैक्स में छूट होगी।
इसके साथ ही सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज पमेंट की सीमा को 2 महीने और बढ़ा दिया है। अह इसे बड़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है।