कैश ट्रांजैक्शन को लेकर मोदी सरकार ने किया नया ऐलान, इन 7 नियमों को तोड़ा तो देना पड़ेगा जुर्माना
नई दिल्ली। मोदी सरकार हमेशा से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को डिजिटल पेमेंट को अपमाने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में लोगों को कैश ट्रांजैक्शन को ना और डिजिटल पेमेंट को हां करने की सलाह दी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट की ओर आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार ने सख्त नियम बनाए हुए हैं। अगर आपने इन नियमों की अनदेखी की गई तो आपको भारी पेनाल्टी देना पड़ सकता है। ऐसे में कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े 7 नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।

कैश ट्रांजैक्शन के 7 सख्त नियम
मोदी सरकार ने घर में कैश रखने की कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन अगर आप घर में रखें उन कैश का सोर्स नहीं बता पाएं तो आपको उन कैश पर 137% तक पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है।
मोदी सरकार ने बैंक में कैश जमा और निकासी को लेकर भी नियम तय किए हैं। नए नियम के मुताबिक अगर आप सालभर में अपने खाते से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको 2 फीसदी TDS देना होगा। वहीं अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा कर रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा करने पर आपका नाम एनुअल इंफोर्मेशन रिपोर्ट में आ जाएगा।

घर में कैश रखने की सीमा
कैश ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त के लिए भी नियम तय है। नए नियम के तहत आप प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त के लिए सिर्फ 20,000 रुपए तक का कैश में लेन-देन कर सकते हैं। 20,000 रुपए से ज्यादा कैश लेने पर 100 फीसदी पेनाल्टी देनी होगी।
इतना ही नहीं निजी खर्च के लिए भी सरकार ने कैश लिमिट तय कर रखी है। आप अपने निजी खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक कैश में भुगतान कर सकते हैं।

गिफ्ट में कैश देने की सीमा
इसके अलावा कैश में गिफ्ट आप एक तय सीमा तक दे सकते हैं। आप किसी को 2 लाख रुपए से कम कैश तोहफे के तौर पर दे सकते हैं। इस तय सीमा से ज्यादा कैश देने पर आपको 100% पेनाल्टी दोनी होगी।
कैश देने के साथ- साथ कैश लेने के लिए भी नियम तय है। आप अगर 20,000 रुपए से ज्यादा कैश लोन लेते हैं तो आपको 100 फीसदी पेनाल्टी देनी होगी।
वहीं कैश में दान देने के लिए आप सिर्फ 2000 रुपए तक दें सकते हैं। 2000 रुपए से ज्यादा कैश दान देने पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।












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