Income Tax Return: भारी पड़ सकता है देर से आयकर भरना, 31 जुलाई से पहले जरूर फाइल करें ITR
Income Tax Return: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। आयकर विभाग का यह वो दस्तावेज हैं, जिसमे आपको वित्त वर्ष में अपनी आय की जानकारी देनी होती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर यह जानकारी नहीं देता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है।
आयकर विभाग की ओर से अलग-अलग आय वालों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब तय की गई है, इसी के तहत आपको अपना टैक्स देना होता है। आयकर विभाग की ओर से समय-समय पर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए याद दिलाया जाता है, आपको फोन पर मैजेस किया जाता है, ईमेल किया जाता है।

तय समयसीमा में फाइल करें आईटीआर
ऐसे में हम आपको सलाह देते हैं कि तय समय सीमा के भीतर ही अपने आयकर को भरें, जिससे आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगे। आयकर भरने में लापरवाही का आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है।
31 जुलाई है अंतिम तारीख
वित्त वर्ष 2023-24 का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में तय समय सीमा के भीतर ही आप अपना आईटीआर फाइल करें। इस बार आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद से अपना आयकर भरते हैं।
31 दिसंबर तक भर सकते हैं बिलेटेड आईटीआर
ऐसे में जो व्यक्ति जो अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखने में मुश्किल का सामना करते हैं, उन्हें आईटीआर भरने में देरी होती है। लिहाजा इन लोगों को अतिरिक्त समय की जरूरत होती है। जिसके लिए आयकर विभाग इन लोगों को 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका देता है।
विलंबित आईटीआर पर जुर्माना
हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात है कि विलंबित आईटीआर फाइल करने पर आपको अपनी आय पर जुर्माना देना पड़ सकता है। खासकर कि अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो आप पर एक हजार का जुर्माना लगेगा, जबकि पांच लाख से अधिक होने पर जुर्माना 5000 रुपए लगेगा। इसके साथ ही आयकर फाइल करने वाले व्यक्ति पर ब्याज शुल्क और समय पर रिटर्न दाखिल करने वाली छूट नहीं मिलेगी।
मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी टैक्स योग्य आय मूल छूट सीमा से कम है तो उन्हें आईटीआर फाइल करते समय इसका दावा करना होता है। ऐसे व्यक्तियों को देरी आईटीआर फाइल करने पर हुई देरी के लिए जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।












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