Income Tax Return: लास्ट डेट का न करें वेट, 31 जुलाई को बैंक बंद रहने से बढ़ेगी मुश्किल
Income Tax Return: लास्ट डेट का न करें वेट, 31 जुलाई को बैंक बंद रहने से बढ़ेगी मुश्किल
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और आखिरी दिन का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो रही है। अगर आप इस डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको पेनेल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप आखिरी डेट का इंतजार कर रहे हैं कि 31 जुलाई को रिटर्न दाखिल करेंगे तो आपको बता दें 31 जुलाई को रविवार के कारण बैंकों में छुट्टियां है और जिसकी वजह से बैंक बंद है। ऐसे में आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

31 जुलाई आखिरी डेडलाइन
आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर आप आखिरी दिन इसे भरने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि 31 जुलाई को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। अगर आप आखिरी दिन रिटर्न भरते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको रविवार को बैंक नेटवर्क की मेंटिनेंस या फिर ऑनलाइन बैंकिंग में समस्या आने से आपकी मुश्किल बढ़ सकती है और आखिरी मौका होने के कारण आप जुर्माना भरने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

बैंक में छुट्टी
दरअसल रिटर्न दाखिल करने लिए आपको चालान, टीडीएस सार्टिफिकेट की जरूरत होगी। आमूमन आप ऑनलाइन तरीके से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण ऑनलाइन पेमेंट में मुश्किल आई तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे में बाकी दिन अगर दिक्कत हुई तो आप फटाफट बैंक की शाखा जाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आखिरी दिन अगर दिक्कत हुई तो आपके पास कोई हल नहीं होगा। यानी देर होने पर आपको जुर्माना भरना होगा।

देर हुई तो भरना होगा जुर्माना
सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार इकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी डेडलाइ 31 जुलाई को खत्म हो रही है और आगे इसे बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे में अगर आप ये मौका चूक गए तो आपको जुर्माने के साथ इसे भरना होगा। 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपए जुर्माना देना होगा।












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