हर बैंक खाताधारक ध्यान रखे ये बात, वरना बंद हो जाएगा अकाउंट!
आयकर विभाग ने कहा है कि जुलाई 2014 से लेकर अगस्त 2015 तक जो बैंक खाते खोले गए हैं, उन्हें अपनी केवाईसी डिटेल्स और अपना आधार नंबर बैंकों और वित्त संस्थाओं को देने होंगे।
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराएं। अगर आपने भी अब तक ऐसा नहीं किया है तो आइए जानते हैं बैंक खाते को आधार से लिंक कराने को लेकर क्या कहा है आयकर विभाग ने। ये भी पढ़ें- तो क्या फिर से शुरू हो रही है 'नोटबंदी'? खुद पढ़कर जान लीजिए

30 अप्रैल तक का है समय
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा है कि जुलाई 2014 से लेकर अगस्त 2015 तक जो बैंक खाते खोले गए हैं, उन्हें अपनी केवाईसी (नो योर कस्टमर) डिटेल्स और अपना आधार नंबर बैंकों और वित्त संस्थाओं को देने होंगे। इसके लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही ग्राहक को खुद को फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट के तहत खुद को सेल्फ-सर्टिफाई भी करना होगा। आपको बता दें कि यह सिर्फ उन लोगो के लिए जरूरी है, जिनके खाते फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट के तहत आते हैं। ये भी पढ़ें- जियो ने लॉन्च किया धन धना धन ऑफर, जानिए क्या मिलेंगे फायदे

लिंक कराना भूले तो क्या होगा?

क्या है फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लाएंस एक्ट

टैक्स भरने के लिए भी आधार जरूरी
आयकर विभाग ने टैक्स भरने के लिए पहले ही आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, क्योंकि बिना पैन कार्ड के टैक्स जमा नहीं किया जा सकेगा। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आधार और पैन में अलग-अलग नाम होने से आ रही परेशानी के चलते अब आयकर विभाग ने ओटीपी के जरिए आधार से पैन को लिंक करने का विकल्प भी शुरू किया है। ये भी पढ़ें- नाम को लेकर हो रही है दिक्कत तो OTP से जोड़ सकेंगे पैन कार्ड को आधार से, जानें पूरा तरीका












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