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नाम को लेकर हो रही है दिक्कत तो OTP से जोड़ सकेंगे पैन कार्ड को आधार से, जानें पूरा तरीका

नाम को लेकर हो रही दिक्कत के बाद आयकर विभाग जल्द लोगों को ओटीपी के जरिए पैन कार्ड को आधार नबंर से जोड़ने की सहूलियत देने जा रहा है।

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नाम को लेकर हो रही है दिक्कत तो OTP से जोड़ सकेंगे पैन कार्ड को आधार से, जानें पूरा तरीका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे। लेकिन लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। लोगों को आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से जोड़ने में समस्याएं आ रही है। जिसकी वजह से लोग अपना इनकम टैक्स नहीं भर पा रहे है। लोगों की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने राहत देने की बात कही है।

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी राहत

लोगों की परेशानी को देखते हुए विभाग ने इसे सरल बनाने की बात कही है।आयकर विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को नाम की वजह से आधार लिंक करने में समस्या आ रही है वो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति दे कर आधार लिंक कर सकेंगे। विभाग ने लोगों को इसे सरल बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की है।

 OTP के जरिए जोड़े आधार

OTP के जरिए जोड़े आधार


आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देने की व्यवस्था करने की बात कही है। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का ऑप्शन चुनना होगा। इस विकल्प में टैक्सपेयर्स को बिना अपना नाम बदले OTP का विकल्प मिलेगा, जिसके बाद उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और फोन पर आए ओटीपी को भरना होगा, जिसके बाद उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।

 नाम को लेकर आ रही है समस्या

नाम को लेकर आ रही है समस्या


दरअसल आयकर विभाग आधार को पैन कार्ड को जोड़ने को अनिवार्य करने के बाद लोगों को परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा नाम की वर्तनी में गलती होने की वजह से हो रही है। पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम की छोटी-मोटी गलती की वजह से दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आयकर विभाग ने लोगों को ओटीपी के जरिए इसे जोड़ने की सहूलियत दी है।

 कैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करें

कैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करें


आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। अगर पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पहले आपको खुद को रजिस्ट्रड करना होगा। इसलिए रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना होगा।

 आधार लिंक का विकल्प

आधार लिंक का विकल्प

लॉग-इन करने के बाद एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें आधार लिंक करने का विक्लप होगा। अगर विंडो न खुले तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

 देनी होगी जानकारी

देनी होगी जानकारी

आपको इसके लिए इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि भरनी होगी। फिर उन जानकारी को आधार कार्ड में दी गई अपना जानकारी से मिलाएं। सारे डिटेल्स मैच होने के बाद आधार नंबर डालें और 'लिंक नाउ' पर क्लिक करें। इसे करने के बाद आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपने सारी जानकारी सही-सही भरी है तो आपका आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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English summary
The tax department is planning to introduce an option on the e-filing portal through which taxpayers can choose to link the Aadhaar without changing the name by opting for a One-Time Password (OTP).
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