कोरोना के संकट में आप अपने EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं, यहां जानें

नई दिल्ली। कोविड -19 महामारी के कारण कई वेतनभोगी व्यक्तियों को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने 20 मार्च 2020 को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से निकासी के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शुक्रवार को कहा कि इसने 1.37 लाख निकासी के दावों का निपटान किया है। इस निकासी के तहत ईपीएफओ ने 280 करोड़ रुपये दिए हैं।

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    Covid-19 संकट में आप अपने EPF Account से निकाल सकते हैं कितना पैसा, जानिए | वनइंडिया हिंदी
    ऑनलाइन एप्लाय कर 72 घंटें में निकालें पैसा

    ऑनलाइन एप्लाय कर 72 घंटें में निकालें पैसा

    कोरोना महामारी को देखते हुए ईपीएफओ के प्रावधानों में बदलाव किया गया है और अंशधारकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। न्यूनतम अर्हता पूरा करने वाले मामलों को 72 घंटों से भी कम समय में निपटाया जा रहा है। अन्य मामलों को भी कम से कम समय में निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए भविष्य निधि में से निकासी के प्रावधानों में बदलाव किया है। कर्मचारी तीन महीने के वेतन के समान या कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा, जो इनमें कम हो, निकाल सकते हैं।

    आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?

    आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?

    आप तीन महीने का वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) या अपने खाते में कुल ईपीएफ शेष का 75% जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका ईपीएफ शेष, 3 लाख है और आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ता 30,000 प्रति माह है, तो आप 90,000 (3 महीने का वेतन) या 2.25 लाख (EPF बैलेंस का 75%) के कम वापस लेने के पात्र हैं। यदि आपको कम राशि की आवश्यकता है तो आप उसके अनुसार अनुरोध कर सकते हैं।

    कैसे पता करें कि आप पात्र हैं या नहीं?

    कैसे पता करें कि आप पात्र हैं या नहीं?

    आपको सबसे पहले EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.phpपर जाएं।

    यहां आपको 'सर्विसेज' टैब पर स्‍क्रॉलडाउन कर 'फॉर इम्‍प्‍लॉईज' पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।
    इसमें 'सर्विसेज' के तहत आपको कई विकल्‍प दिखेंगे। इनमें से आपको 'मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी)' पर क्लिक करना होगा।
    इस पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। यहां आपको 'न्‍यू' हाइलाइटेड दिखेगा। उसके डीटेल्स जानने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं।
    इस फॉर्म को जरूर पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा आप पीएफ खाते से 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकालने के लिए पात्र हैं भी या नहीं।

    ऐसे करें EPFO Online Claim

    ऐसे करें EPFO Online Claim

    • ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की साइठ पर जाकर Unified Portal खोलना होगा। https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
    • अब इस यूनिफाइड पोर्टल पर अपना यूएएन UAN नंबर और पासवर्ड सबमिट करके लॉगिन करें।
    • Login करने के बाद ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जिनमें से एक होगा 'Online Services'
    • इस पर क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन में आपको Claim और Claim Status के विकल्प नजर आएंगे।
    • यहां आपको Claim (Form-31, 19, 10C & 10D ) पर क्लिक करना होगा।
    • यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे आपके अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक पूछे जाएंगे।
    • इन्हें डालते ही आपके सामने Proceed For Online Claim का ऑप्शन आएगा जिसे सिलेक्ट कर लें।
    • यहां आपको Select PF Advance विकल्प मिलेगा जिसमें आप Form 31 देखेंगे।
    • अगर जल्द पैसे चाहिए तो यहां आपको Outbreak of Pandemic (Covid-19) का ऑप्शन चुनना होगा।
    • यहां आप अपनी जरूरत की रकम डाल सकते हैं
    • इसके बाद आपके बैंक अकाउंट के चेक की स्कैन की हुई कॉपी और अपना पता डालें।
    • इसके बाद नीचे दिए ऑप्शन Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें।
    • आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आए Aadhaar OTP को दर्ज करें और सबमिट कर दें।

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