डुप्लीकेट तो नहीं आपका पैन कार्ड, बस 2 मिनट में ऐसे जानें
नई दिल्ली। हाल ही में केन्द्र सरकार ने 11.44 लाख से भी अधिक पैनकार्ड को रद्द किया है। दरअसल, बहुत से ऐसे पैन कार्ड हैं, जो डुप्लिकेट हैं, इसीलिए सरकार उन्हें रद्द कर रही है। हालांकि, सिर्फ पैन कार्ड को देखकर यह पता नहीं किया जा सकता है कि कोई पैन कार्ड एक्टिव या फिर नहीं। इसके लिए आपको इसे चेक करना होगा। आइए जानते हैं कैसे जानें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।
ये है सबसे पहला स्टेप
सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट (http://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा। वहां पर आपको बाईं तरफ दिख रहे know your pan विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगर आप सीधे उस पेज पर जाना चाहते हैं तो यहां क्लिक (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html) कर के भी जा सकते हैं और अपने पैन कार्ड की जांच कर सकते हैं।
भरें जरूरी जानकारियां
know your pan पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। यह सब भरने के बाद आपको SUBMIT बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा और आपको सामने स्क्रीन पर ओटीपी डालने के लिए एक पेज खुलेगा। उसमें ओटीपी डालकर SUBMIT बटन पर क्लिक करें।
सामने होगी पैन कार्ड की असलियत
इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पर आपके पैन कार्ड में दर्ज सारी जानकारी भी खुलेगी। इन जानकारियों में आपका पैन नंबर, पूरा नाम और यह बताया गया होगा कि वह पैन कार्ड किस जुरिडिक्शन में बनाया गया है। इन सभी जानकारियों में अंत में REMARKS नाम का एक विकल्प होगा। उसके नीचे अगर ACTIVE लिखा है तो फिर आपका पैन सही है, वरना अगर वहां DEACTIVE लिखा मिला तो समझ लीजिए कि आपका पैन कार्ड डुप्लिकेट था, जिसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है।