सरकार ने टैक्सपेयर्स को फिर दी राहत, 10 जनवरी हुई ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। बुधवार यानी 30 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 तक कर दिया है। बता दें कि इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
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बुधवार को जारी एक लिखित घोषणा पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 तक कर दिया गया है। सरकार के फैसले के बाद आयकर विभाग ने देश के टैक्स पेयर्स से अपील की है कि वह अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी परेशानी की सामना ना करना पड़े। इस बीच आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
नियत
तारीख
ही
अंतिम
तिथि
नहीं
होती
है
लोगों
में
आम
तौर
पर
यह
धारणा
होती
है
कि
नियत
तारीख
ही
अंतिम
तिथि
होती
है।
जिसके
आगे
आप
अपना
आईटीआर
जमा
नहीं
कर
सकते
हैं,
जोकि
सही
नहीं
है।
आईटीआर
फाइलिंग
के
लिए
प्रासंगिक
दो
तिथियां
होती
हैं।
एक
नियत
तारीख
और
दूसरी
आखिरी
तारीख।
यदि
आप
नियत
तारीख
तक
अपना
आईटीआर
जमा
नहीं
कर
पाते
हैं,
तो
भी
आप
अंतिम
तिथि
तक
इसे
दर्ज
कर
सकते
हैं।
आकलन
वर्ष
2020-2021
के
लिए
आईटीआर
जमा
करने
की
नियत
तारीख
31
जुलाई
2020
थी
जिसे
10
जनवरी
2021
तक
विस्तारित
किया
गया
है।
हालांकि
अंतिम
तिथि
31
मार्च
2021
है।
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