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करदाताओं को राहत, आयकर भरने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ाया

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नई दिल्ली। देश के करदाताओं को केंद्र सरकार राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब करदाता 30 सितंबर तक अपना कर भर सकते हैं। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से अंतिम तारीखों को बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया। आयकर विभाग की ओर से इस बाबत एक ट्वीट करके कहा गया कि मौजूदा कोरोना महामारी के मद्देनजर करदाताओं को राहत दी गई है। सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 20218-19 (AY 2019-20) के कर भरने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है।

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तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख

तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख

बता दें कि आयकर विभाग की ओर से कर भरने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया ग या है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की ओरिजिनल और रिवाइजइज्ड टैक्स रिटर्न दोनों की तारीख को बढ़ा दिया है। मार्च में कर भरने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। बाद में इसे 31 जून से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को एक बार फिर से कर बढ़ाने की मोहलत को बढ़ाया है और अब इसे 30 सितंबर कर दिया गया है।

टीडीएस की तारीख को भी बढ़ाया गया

टीडीएस की तारीख को भी बढ़ाया गया

इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोरोना संकट की वजह से लोगों को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस/टीसीएस की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 किया था, जिसे अब 30 सितंबर कर दिया गया है। वहीं आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए TDS / TCS प्रमाणपत्र जारी करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था।

क्या है टीडीएस

क्या है टीडीएस

क्या होता है टीडीएस और टीसीएस टीडीएस और टीसीएस टैक्स वसूल करने के दो तरीके हैं। TDS का मतलब स्रोत पर कटौती है। अगर किसी व्यक्ति को एक सीमा से अधिक आय हुई है तो उस आय से एक निश्चित रकम काट ली जाती है। इस काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं।। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के जरिए टैक्सपेयर्स को अपने आय के सोर्स के बारे में बताना होता है। टीडीएस के जरिए आपको आय स्त्रोत और उसपर लिए जाने वाले टैक्स कलेक्ट की जानकारी देनी होती है। वहीं टीसीएस वो टैक्स होता है जो विक्रेता खरीदार से वसूलते हैं।

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English summary
Government extends the deadline to file the Income Tax for the fiscal year 2019.
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