क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

Gold Hallmarking: 15 जून से सोना खरीदने का नया नियम, क्या नहीं बेच पाएंगे घर में रखा सोना, जानें जरूरी बातें

15 जून से सोना खरीदने का नया नियम, क्या नहीं बेच पाएंगे घर में रखा सोना, जानें जरूरी बातें

Google Oneindia News

नई दिल्ली, जून 14। 15 जून से देशभर में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। 15 जून से बिना हॉलमार्किंग से सोना खरीदना और बेचना संभव नहीं हो सकेगा। यानी ज्वैलर्स आपको बिना गोल्ड हॉलमार्किंग वाले सोने को नहीं बच पाएंगे और न ही आप खरीद सकेंगे। ऐसा नहीं करने वाले ज्वैलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मंगलवार से लागू होने वाले गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या घर में रखा सोना आप कल से नहीं बेच पाएंगे? क्या आपकी तिजौरी में रखें सोने के गहने अब आप नहीं बेच पाएंगे? क्या हॉल मार्किंग अनिवार्य होने के बाद सोने की कीमत बढ़ जाएंगी?

15 जून से सोना खरीदने का नया नियम

15 जून से सोना खरीदने का नया नियम

15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी कल से आप बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं खरीद पाएंगे। सरकार ने 15 जून से BIS हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। यानी 15 जून से ज्वैलर्स 14 कैरट, 18 कैरेट और 22 कैरेट वाले सोने की ज्वैलरी बेच सकेंगे, जिसकी शुद्धता की गारंटी उनका BIS मार्क होगा। बिना बीआईएस मार्क के आप न तो सोने की ज्वैलरी की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे।

घर में रखे सोने का क्या होगा

घर में रखे सोने का क्या होगा

गोल्ड हॉलमार्किंग की अनिवार्यता के बाद लोगों के मन में घर में रखे सोने के गहनों को लेकर चिंता सताने लगी। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब घर के रखे सोने का क्या होगा ? ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में रखें गहनों पर इस गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम का कोई असर नहीं होगा। आप जब चाहे ज्वैलर्स के पास जाकर अपनी पुरानी ज्वैलरी को बेच सकेंगे। इस हॉलमार्किंग नियम की अनिवार्यता को ज्वैलर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कोई भी ज्वैलर्स बिना BIS हॉलमार्क के गहने नहीं बेच सकेगा।

क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग

क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग

आपको बता दें कि सोने की शुद्धता को नापने के लिए हॉलमार्किंग को स्टैंडर बनाया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक ज्वै लर्स को सोने के गहने बेचने के लिए बीआईएस स्टैंकडर्ड के मानकों को पूरा करना होगा। अगर ज्वैलर्स इस नए नियम को नहीं मानता है तो उसे BIS एक्टे, 2016 के सेक्शकन 29 के तहत 1 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई ज्वैलर्स आपसे हॉलमार्किंग को लेकर धोखाधड़ी करता है तो आप ब्यू रो ऑफ इंडियन स्टैं डर्ड में इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

Gold Rate: खरीदें सस्ती गोल्ड ज्वैलरी, हफ्ते के पहले दिन ही धड़ाम हुआ सोना, जानें चांदी का हाल

Comments
English summary
Gold Hallmarking mandatory from June 15, Must Know what Gold Buyers and Jewelers have to do.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X