2000 Note news: जिन इलाकों में नहीं हैं बैंक, वहां पर नोट बदलवाने के लिए RBI ने दी खास सुविधा
अगर किसी इलाके में बैंक नहीं है, तो वहां के लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर में 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जाएगा। अभी ये नोट वैध मुद्रा तो हैं, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक इसे हर हाल में बैंक में जाकर जमा करना या बदलवाना है। वहीं जिन इलाकों में बैंक नहीं हैं, वहां के लोग परेशान हैं, लेकिन आरबीआई ने उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है।
दरअसल देश के बहुत सारे गांवों, कस्बों और दूर-दराज के इलाकों में बैंक नहीं हैं। ऐसे में वहां के लोगों को लंबा सफर तय करके बैंक जाना पड़ता है। उनके लिए आरबीआई ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर की सुविधा दी है। वहां पर वो अपने नोट आसानी से बदलवा सकते हैं। इसके लिए उनसे कोई शुक्ल नहीं लिया जाएगा।
मामले में आरबीआई ने कहा कि ये सेंटर उन इलाकों में होते हैं, जहां पर बैंक की सुविधा नहीं होती। ये लोगों को बैंकों की तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक ने 2006 में ही इसकी मंजूरी दी थी, ऐसे में देश में इनकी संख्या अच्छी-खासी है।
क्या
इन
सेंटर
में
भी
है
लिमिट?
आरबीआई
के
मुताबिक
एक
व्यक्ति
1
दिन
में
4000
रुपये
तक
के
2000
के
नोट
बदलवा
सकता
है।
अगर
बिजनेस
कॉरेस्पॉन्डेंट
सेंटर
के
जरिए
नोट
बदलवाया
जा
रहा,
तो
किसी
ना
किसी
बैंक
में
खाता
होना
जरूरी
है।
अगर
किसी
के
पास
खाता
नहीं
है,
तो
वो
बैंक
में
जाकर
बदलवा
सकता
है।
इसके
लिए
20
हजार
रुपये
की
लिमिट
रखी
गई
है।
चार
महीने
से
ज्यादा
का
वक्त
इससे
पहले
नवंबर
2016
में
मोदी
सरकार
ने
नोटबंदी
की
थी।
उस
दौरान
500
और
1000
रुपये
के
नोट
चलन
से
बाहर
हो
गए
थे।
उसको
जमा
करवाने
के
लिए
शुरू
में
कम
वक्त
दिया
गया
था,
ऐसे
में
लोगों
में
अफरा-तफरी
मच
गई
थी।
इस
बार
चार
महीने
से
ज्यादा
वक्त
जनता
को
दिया
गया
है।
ऐसे
में
जिनके
पास
2000
के
नोट
हैं,
वो
30
सितंबर
तक
जमा
या
बदलवा
सकते
हैं।
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