5 साल से पहले ईपीएफ निकालने पर लगेगा टैक्स, जानिए कैसे चेक करें बैलेंस
नई
दिल्ली।
नरेंद्र
मोदी
सरकार
ने
अपने
बजट
में
गरीब
जनता
के
दर्द
को
कम
करने
के
वादे
किये,
लेकिन
उसी
गरीब
को
जब
पैसे
की
जरूरत
पड़ी
तो
उसी
की
पीठ
पर
बोझ
डाल
दिया।
हम
बात
कर
रहे
हैं
कर्मचारी
भविष्य
निधि
की,
जिसके
तहत
जमा
होने
वाले
धन
को
अगर
आपने
5
साल
से
पहले
निकाला
तो
टैक्स
भरना
पड़ेगा।
कितना टैक्स भरना पड़ सकता है यह बताने के साथ-साथ हम आपको आगे बतायेंगे कि आपके कर्मचारी भविष्य निधि में कितना बैलेंस यानी पैसा है, यह कैसे चेक कर सकते हैं।
मोदी सरकार का यह नया नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनका वेतन 2,120 रुपए प्रति माह या उससे अधिक है। वर्तमान में आयकर की सीमा 2.5 लाख रुपए है, यानी जिनका वेतन 21 हजार रुपए प्रति माह से ज्यादा है, उन पर आयकर लगता है। लेकिन ईपीएफ की इस स्कीम के तहत इससे कम सैलरी वाले को भी अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, तो टैक्स देना पड़ेगा।
यह स्कीम 1 जून से लागू होगी। इस नियम के तहत अगर ईपीएफ में 30,000 रुपए से अधिक की राशि है और आप पांच साल से पहले उसे निकालते हैं, तो उसे कर देना होगा। आयकर विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो ईपीएफ भरने वाले 90 प्रतिशत कर्मचारियों के पास पैनकार्ड नहीं है। इनकी संख्या करीब 8.5 करोड़ है।
कैसे पता करें ईपीएफ का अकाउंट बैलेंस?
ईपीएफ में एक युनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होता है। अगर आपके पास नहीं है, तो तुरंत अपनी कंपनी के अधिकारी से मांगें। नहीं देने पर कंपनी के अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है। इसके लिये आप ईपीएफ की वेबसाइट पर जायें http://uanmembers.epfoservices.in/। यहां लॉग इन करके अपने लॉग इन को एक्टिव करें। यूएएन डालने पर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जायेगा। फिर आपका राज्य।
उसके बाद आपको अन्य विवरण के साथ अपना पैन नंबर देना होगा। सबमिट करने पर स्क्रीन पर आपका अकाउंट बैलेंस लिखकर आ जायेगा। पीएफ अकाउंट बैलेंस पता करने के तरीके को और विस्तार से जानने के लिये इसी लिंक यानी यहीं पर क्लिक करें।