काम की खबर: 31 अक्टूबर तक टेंशन फ्री, ड्राइविंग लाइसेंस, RC के रिन्‍यूअल की तारीख बढ़ी

काम की खबर: 31 अक्टूबर तक टेंशन फ्री, ड्राइविंग लाइसेंस, RC के रिन्‍यूअल की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली, 30 सितंबर। ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी, मोटर डॉक्यूमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जैसे परमिट की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ गई है। यानी आपकी गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों की वैधता अब 1 महीने बढ़ा दी गई है। ये वैलिडिटी पहले 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। अब आप 31 अक्टूबर तक अपने वाहन से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू करवा सकेंगे।

 deadline Extended for Driving Licence, RC rules, Motor Validity Documents till 31 October

दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले 30 मार्च 2020 को वैधता बढ़ाया गया था। उसके बाद फिर से जून 2020 में डेडलाइन बढ़ाई गई। फिर 24 अगस्त को डेडलाइन बढ़ाई गई और दिसंबर 2020 और मार्च 2021, जून 2021 और अब 30 सितंबर को इससी डेडलाइन बढ़ाकर नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है।

जहां केंद्र सरकार ने वाहन दस्तावेजो के रिन्यूअल की तारीख को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है तो वहीं दिल्ली सरकार ने इसकी डेडलाइन को 30 नंवबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर को समाप्त होने वाले 30 सितंबर को खत्म हो रही ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के रिन्यू की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

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