IT Portal पर आ रही समस्या की ऐसे करें शिकायत, निर्मला सीतारमण ने जारी किया Email पता
नई दिल्ली, 16 जून। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के निशाने पर हैं। इन सब के बीच निर्मला सीतारमण ने 22 जून को होने वाली वित्त मंत्रालय और इंफोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस बैठक में नए आयकर पोर्टल पर आ रही परेशानी और अन्य मुद्दों लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक से ठीक पहले बुधावार को केंद्रीय वित्त मंत्री (एफएम) निर्मला सीतारमण ने पोर्टल पर आ रही समस्या के बारे में लोगों से लिखित में जानकारी मांगी है। उन्होंने ने इसके लिए एक ईमेल आईडी शेयर किया है जहां लोग अपनी परेशानी बता सकते हैं।
निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर भी शिकायत और मुद्दों के लिए शुरू की गई ईमेल आईडी साझा की है और लोगों से आयकर विभाग के पोर्टल पर संसोधन को लेकर सुझाव मांगा है। इस ईमेल आईडी ([email protected]) पर 18 जून, 2021 की शाम 7 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी नए आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल के विक्रेता इंफोसिस के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में ईमेल आईडी साझा कर टैक्सपेयर्स से पोर्टल पर सुधार को लेकर लिखित में समस्या और सुझाव मांगा था।
Written representations are invited regarding the issues/glitches on the new Income Tax Portal on the email address [email protected] latest by 7 PM on Friday, June 18, 2021.
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 16, 2021
(Prior to the meeting between senior Finance Ministry officials & Infosys on June 22) https://t.co/r9UMt5Xy7T
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पोर्टल
में
खामियों
के
बाद
विदेशों
में
पैसे
भेजने
वालों
को
दी
बड़ी
राहत
गौरतलब
है
कि
इनकम
टैक्स
की
नई
वेबसाइट
में
कई
खामियां
सामने
आ
रही
है,
जिसे
लेकर
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
भी
नाराजगी
जता
चुकी
है।
इन
खामियों
की
वजह
सरकार
ने
लोगों
को
ई-फाइलिंग
को
लेकर
सुविधा
दी
है।
इनकम
टैक्स
ने
30
जून
तक
लोगों
को
हाथ
से
फॉर्म
भरने
की
छूट
दी
है।
इनकम
टैक्स
ने
सर्कुलर
जारी
कर
30
जून
तक
फॉर्म
15सीए/15सीबी
को
हाथ
से
भरने
की
अनुमति
दे
दी
है।
आपको
बता
दें
कि
15CA/15CB
के
तहत
विदेशों
में
पैसा
भेजने
के
लिए
ये
फॉर्म
भरना
जरूरी
होता
है।
गौरतलब
है
कि
इनकम
टैक्स
का
नया
पोर्टल
www.incometax.gov.in
7
जून
को
लॉन्च
हुआ,
लेकिन
पोर्टल
पर
कई
तकनीकी
खामी
आ
गई।
जिसके
बाद
सरकार
ने
नाराजगी
भी
जताई।