MSSC: महिला सम्मान प्रमाणपत्र में निवेश करने वालों को बड़ी राहत! मिले ब्याज पर नहीं कटेगा TDS
Mahila Samman Savings Certificate, बचत योजना महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा।

केंद्र सरकार ने इस साल बजट के दौरान महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का ऐलान किया था। जिसका शुभारंभ अप्रैल 2023 में कर दिया गया। यह स्कीम महिलाओं को शॉर्ट निवेश में अच्छा रिटर्न देने वाली है। अब स्कीम में निवेश करने पर मिले वाले ब्याज पर बड़ा अपडेट आया है।
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ तौर पर कहा है कि, इस सेविंग स्कीम पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा।
हालांकि इसे लेकर कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। सीबीडीटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपये सालाना से ज्यादा नहीं है तो उसपर टीडीएस नहीं देना होगा।
दरअसल 7.5 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से 2 लाख रुपये तक के अधिकतम निवेश पर पहले साल में 15,000 और दूसरे वर्ष कुल ब्याज के तौर पर 32,000 रुपये मिलेगा। ऐसे में टीडीएस का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि ब्याज की ये रकम सालाना आय 40,000 रुपये के लिमिट से कम है।
इस छूट को पाने वाले निवेशकर्ता को कोई टैक्स टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्स 1961 में 80सी के तहत निवेश पर टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए की उप-धारा (3) के खंड (i) के उप-खंड (सी) के तहत शामिल किया है।












Click it and Unblock the Notifications