बड़ी खबर: PAN-आधार लिंक को लेकर मोदी सरकार ने लिया फिर से बड़ा फैसला
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नई दिल्ली। पैन कार्ड(PAN Card) को आधार नंबर (Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की गई थी। अंतिम डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने पैन कार्ड से आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक दिया गया है।

पैन कार्ड-आधार लिंक की अंतिम तारीख बढ़ी
सीबीडीटी ने एक बार फिर से डेडलाइन को बढ़ा दिया है। सरकार ने आधार से PAN को जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने आधार को पैन के साथ लिंक करने के लिए अब अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी है। आपको बता दें कि डेडलाइन खत्म होने से ठीक दो दिन पहले सरकार ने पैन-आधार लिंक की डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया।

8वीं बार बढ़ी पैन-आधार लिंक की डेडलाइन
केंद्र सरकार ने 8वीं बार पैन-आधार लिंक की डेडलाइन को बढ़ाया है। इसके पहले केंद्र सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया था। सबसे पहले इसकी अंतिम तारीख जून 2018 तय की गई, जिसे बढ़ाकर बाद में 31 मार्च 2019 कर दिया गया। CBDT ने कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में पैन-आधार लिंक के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सिंतबर 2019 की जा रही है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा है कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2020 तक कर दी गई है।

आसानी से ऐसे लिंक करें अपना पैन-आधार
पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का विकल्प उपलब्ध है, जहां जाकर आपको सिर्फ अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP के माध्यम से इसे लिंक कर दिया जाएगा। आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर इसे 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।












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