Big News:कैश निकालने वालों को लगा तगड़ा झटका,अब कैश निकालने पर देना पड़ेगा TAX

Big News:कैश निकालने वालों को लगा तगड़ा झटका,अब कैश निकालने पर TAX

नई दिल्ली। बैंक खातों से कैश निकालने वालों को इस खबर से झटका लगेगा। कैश निकासी पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा. दरअसल सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में सरकार ने कैश निकाली पर टैक्स लगाने का फैसला किया। इनमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक से कैश विदड्राल को लेकर किया गया है। नए नियम के तहत अगर आपने इस कारोबारी साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकाला तो आपको 2 प्रतिशत TDS देना होगा।

Big News: Do Not Withdraw Cash From Your Bank Account,You Have to Pay 2% Tax on Cash Above 1 Crore.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक चालू कारोबारी साल में 31 अगस्त 2019 तक जिन लोगों ने पहले ही 1 करोड़ रुपए कैश निकाल लिए हैं, उनसे कोई TDS नहीं वसूला जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद भी बैंक खाते से बड़ी निकासी की जाती है तो निकाली गई रकम पर 2 प्रतिशत TDS देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार कैश लेन-देन को कम करना चाहती है।

इसके लिए बड़े कैश निकासी को टैक्स के दायरे में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहले के कैश लेने-देन पर TDS नहीं काटा जाता था, लेकिन मोदी सरकार लोगों को डिजिटल पेमेंट की दिशा में अग्रसर करवाना चाहती है। सीबीडीटी ने कहा है कि 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, पोस्‍ट ऑफिस खातों और सहकारी बैंक खातों से 1 करोड़ या इससे अधिक कैश निकाल लिया है तो इसके बाद होने वाले कैश विदड्राल पर 2 फीसदी TDS कटेगा।

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