Banking News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानें क्या होगा खाताधारकों पर असर
Banking News: RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, क्या होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली। RBI cancelled licence of Subhadra Local Area Bank. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र की सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ( Subhadra Local Area Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI ने 24 दिसंबर 2020 से बैंक के कारोबार को बंद करने का निर्देश दे दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए खाताधारकों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। बैंक जमाकर्ताओं की जमापूंजी की सुरक्षा के मद्देनजर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 दिसंबर को फैसला करते हुए तत्काल प्रभाव से बैंक कों अपने सभी कारोबार को बंद करने का निर्देश दिया गया। 24 तारीख को ही बैंक को आदेश जारी कर किसी भी तरह के लेन-देन को रोक देने का निर्देश दिया गया। आरबीआई की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 क आधार पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ( Subhadra Local Area Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक को तुरंत प्रभाव से अपने करोबार को बंद कर देने का आदेश दिया गया है।
क्या होगा खाताधारकों पर असर
RBI ने कहा कि बैंक का कारोबार जारी रखना खाताधारकों और जमकर्ताओं के हित में नहीं था।
आरबीआई क मुताबिक सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में दो तिमाहियों के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी का उल्लंघन किया था। वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं हैं। बैंक के पास खाताधारकों को लौटाने क लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है। बैंक के सभी खाताधारकों को उनकी जमापूंजी बैंक की ओर से लौटा दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में ही RBI ने महाराष्ट्र क एक और को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई( RBI) ने बैंकिंग गाइडलाइंस के चलते संकटग्रस्त कराड जनता सहकारी बैंक( Karad Sahakari Bank) का लाइसेंस कैंसिंल करत हुए कह कि पर्याप्त पूंजी नहीं होने के साथ-साथ बैंक पर भविष्य में आमदनी की संभवनाएं भी नहीं दिख रही थी, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया।












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