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इस बैंक के खाताधारक अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे 10000 रु से अधिक रकम, जानें वजह

इस बैंक के खाताधारक अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे 10000 रु से अधिक रकम, जानें वजह

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नई दिल्ली, 7 दिसंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए एक और बैंक पर शिकंजा कसा दिया है। आरबीआई ने खराब वित्तीय हालत के कारण महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई पाबदियां लगा दी है। बैंक भारी एनपीए के बोझ के तले दवाब है। बैंक की वित्तीय हालात खराब हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत इस को ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाई गई है। इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से 10000 रुपए से अधिक की रकम नहीं निकाल सकेंगे।

खाताधारक 10000 रुपए से अधिक रकम की निकासी पर रोक

खाताधारक 10000 रुपए से अधिक रकम की निकासी पर रोक

बैंक की वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने सख्त कदम उठाते हुए बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत ये कदम उठाया गया है। बैंक पर 6 दिसंबर 2021 से अगले 6 महीने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। बैंक की स्थिति का रिव्यू करने के बाद ही ये पाबंदी हटाई जाएगी। आरबीआई ने कहा कि नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिना केंद्रीय बैंक की इजाजत के बिना न तो कोई कर्ज दे सकेंगे न तो किसी लोन का रिव्यू करवा सकेंगे। इतना ही नहीं बैंक को किसी भी तरह के निवेश की भी इजाजत नहीं दी गई है। बैंक को किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के ट्रांसफर या बिक्री की भी इजाजत नहीं दी गई है।

 ग्राहकों पर लगी रोक

ग्राहकों पर लगी रोक


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बैंक के खाताधारक अपने सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से दस हजार से अधिक की रकम नहीं निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक के आदेश की कॉपी बैंक परिसर में लगाई गई है , वहीं खाताधारकों को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि बैंक में उनकी जमापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि इन अंकुशों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है।

न बैंकों पर भी लगी पाबंदी

न बैंकों पर भी लगी पाबंदी

हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी आरबीआई बैंकिंग अधिनियमों और गाइडलाइंस के उल्लघंन मामले में कई बैंकों पर नकेस कस चुका है। इससे पहले बाबा दाते महिला सहकारी बैंक, इसके अलावा इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी समेत कई बैंकों पर भी इसी तरह से रोक लगाई गई थी।

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English summary
Bank News: RBI imposes fine on Nagar Urban Co-operative Bank, customer cannot withdrawals more than Rs 10000
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