Must Read: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा कार्ड पेमेंट का तरीका, बिना SMS भेजे बैंक नहीं काट सकेंगे पैसा
Must Read: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा कार्ड पेमेंट का तरीका, बिना SMS भेजे बैंक नहीं काट सकेंगे पैसा
नई दिल्ली, 21 सितंबर। सितंबर महीने के खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है। नए महीने की शुरुआत के सत ही कई चीजें बदल जाएंगी। बैंक की छुट्टी से लेकर चेक पेमेंट तक के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में एक बदलाव कार्ड पेमेंट को लेकर भी होने जा रहा है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से बैंक बिना SMS भेजे आपका ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं कर सकते हैं।

1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम
1 अक्टूबर से डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट का नियम बदल जाएगा। अगले महीने से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए महीने के साथ ऑटो पेमेंट का नया सिस्टम लागू होगा। नए सिस्टम के तहत बैंक, फाइनेंस कंपनी या पेटीएम, फोनपे जैसी कंपनियां बिना आपको सूचित किए ऑटो डबिट नहीं कर सकती है। आपकी ईएमआई या बिल का ऑटो पेमेंट बिना आपकी अनुमति या पूर्व जानकारी के नहीं होगा। बैंकों को पेमेंट काटने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी।

RBI ने बदला नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सिस्टम में बदलाव किया है। नए बदलाव के मुताबिक हर बार ऑटो पेमेंट के लिए बैंक को ग्राहकों से अनुमति देनी होगी। RBI के नए नियम के मुताबिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या UPI के पेमेंट के अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के तहत अब आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड में बिना आपकी अनुमति के पैसा नहीं कटेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बंक में अपडेट करवाना होगा। बैंक खाते में नंबर अपडेट होने के बाद ही आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर ऑटो डेबिट से पहले SMS आएगा।

5 दिन पहले मिलेगा मैसेज
आरबीआई के नए नियम के मुताबिक पेमेंट की डेट से 5 दिन पहले ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। पेमेंट से 24 घंटे पहले दोबारा से रिमाइंडर भेजा जाएगा। आपको पेमेंट से पहले ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का ऑप्शन मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही 5000 रुपए से अधिक के पेमेंट के लिए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया हैं।












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