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ATM कार्ड पर फ्री में मिल सकता है 5 लाख रुपए, जानें क्या है क्लेम का पूरा तरीका

नई दिल्ली। आपकी जेब में रखा एटीएम कार्ड आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिलाता है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन ये सच है। एटीएम कार्ड न केवल आपके नकदी ट्रांजैक्शन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है बल्कि आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध करवाता है। बहुत ही कम लोग एटीएम बीमा के बारे में जानते हैं, जिसकी मदद से आप 5 लाख रुपए तक पा सकते हैं। हम आपको इसे क्लेम करने का तरीका बता रहे हैं।

 एटीएम कार्ड पर मिलता है 5 लाख का बीमा

एटीएम कार्ड पर मिलता है 5 लाख का बीमा

आरबीआई के नियमों के मुताबिक एटीएम पर बीमा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। नियम के मुताबिक अगर आपने कम से कम 45 दिन पहले किसी राष्ट्रीयकृत या गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस बीमा को पाने के हकदार है। इसके लिए आपको कितना क्लेम मिलेगा, ये आपते एटीएम कार्ड की श्रेणी पर भी निर्भर करता है।

 तीन श्रेणी में मिलते हैं ATM कार्ड

तीन श्रेणी में मिलते हैं ATM कार्ड


बैंक अपने ग्राहकों को तीन श्रेणियों में एटीएम कार्ड उपलब्ध करवाते हैं। जिसमें क्लासिक, प्लेटिनम और सामान्य कार्ड शामिल है। हर कार्ड पर बीमा की रकम अलग-अलग है। जैसे सामान्य मास्टर कार्ड पर 50000 रुपए का ही बीमा मिलता है। जबकि क्लासिक एटीएम कार्ड पर 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है। वहीं वीजा कार्ड पर 1.5 से 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है तो प्लेटिनम कार्ड पर 5 लाख तक का बीमा मिलता है। इसके अलावा रुपे कार्ड पर 1 से 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है।

 कब कर सकते हैं क्लेम

कब कर सकते हैं क्लेम

नियम के मुताबिक अगर ATM कार्ड धारक की किसी दुर्गटना में मृत्यु हो जाती है तो कार्ड की श्रेणी के मुताबिक उनके परिवार को बीमा की रकम दी जाएगी। ये रकम कार्ड की श्रेणी के हिसाब से 5 लाख रुपए तक होगी, वहीं अगर कार्ड धारक विकलांग हो जाता है तो उसे 50 हजार से 1 लाख रु तक की रकम मिलती है।

 कैसे करें क्लेम

कैसे करें क्लेम

इसे क्लेम करने के लिए कार्ड धारक के परिवार या कार्ड धारक को बैंक जाकर क्लेम करना होगा। कार्ड धारक के नॉमिनी को संबंधित बैंक के पास जाकर इस बारे में क्लेम करना होगा, और फॉर्म भरना होगा। उन्हें कार्ड धारक के इलाज का सबूत और पुलिस में दुर्घटना की शिकायत दर्ज करवाने की कॉपी देनी होगी। वहीं मृत्यु की स्थिति में आश्रित का प्रमाण पत्र, FIR की कॉपी और मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बैंक बीमा की रकम कार्ड धारक या कार्ड धारक के आश्रित को दे देगी।

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