DGCA ने बदले नियम, अब दिव्यांग यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइन
DGCA ने बदले नियम, अब दिव्यांगों को फ्लाइट में चढ़ने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइन
नई दिल्ली। इंडियो एयरलाइंस द्वारा दिव्यांग युवक को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने का मामला इतना बढ़ा कि अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं। DGCA द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक अब एयरलाइंस कंपनियां दिव्यांगों को फ्लाइट में चढ़ने से नहीं रोक सकेंगे।

एयरलाइन कंपनियां अब दिव्यांग यात्रियों को उनकी विकलांगता के आधार पर उड़ान भरने से मना नहीं कर सकती है। डीजीसीए ने इसके लिए नया निर्देश जारी किया है। डीजीसीए ने अपने नए निर्देश में कहा है कि अगर एयरलाइंस को लगता है कि दिव्यांग उड़ान नहीं भर सकता है तो उसे ऐसी परिस्थित में एयरपोर्ट पर ही डॉक्टर को व्यक्तिगत रूप से उस यात्री की जांच करनी होगी और डॉक्टरों के सलाह के बाद ही वो निर्णय ले सकती है।
आपको बता दें कि बीते दिनों इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने एक दिव्यांग युवक को रांची हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से रोक दिया था। जिसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। डीजीसीए ने इस घटना के बाद अपने नियमों में संशोधन किया है। अपने नए नियम में उसने कहा है कि अगर एयरलाइंस को लगता है कि दिव्यांग की तबीयत खराब हो सकती है तो उसे एयरपोर्ट पर ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और फिर ये निर्णय लेना चाहिए कि यात्री बोर्डिंग कर सकता है या नहीं। अपने संशोधित नियमों में डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन किसी भी यात्री को उसकी शारीरिक कमी के आधार पर यात्रा से रोक नहीं सकती है।Gold Rate: गिरने के बाद संभला सोना, कीमत फिर से 50 हजार से पार, खरीदारी से पहले चेक करें आज का रेट












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