जीएसटी लागू, अब महंगी हो जाएंगी ये चीजें, देखिए पूरी लिस्ट
नई दिल्ली। काफी समय की मशक्कत के बाद आज यानी 1 जुलाई से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स देशभर में लागू हो गया है। इसके लागू होने से बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी और बहुत ही चीजों के दाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब महंगी हो जाएंगी और सीधे आपकी जेब पर वार करेंगी। आइए जानते हैं जीएसटी लागू होने के बाद कौन चीजें काटेंगी आपकी जेब। ये भी पढ़ें- ये हैं वो चीजें, जो जीएसटी लागू होने के बाद हुईं सस्ती
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ये रही सभी जरूरी चीजों की लिस्ट, जो महंगी होने वाली हैं...
ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना हुआ महंगा
जीएसटी लागू होने के बाद अब ब्यूटी प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। डिओड्रेंड, परफ्यूम, आफ्टर शेव और शेविंग क्रीम पर वर्तमान में टैक्स दर 26 प्रतिशत थी जो जीएसटी लागू होने के बाद 28 फीसदी हो गई है। वहीं शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, मेकअप के सामान पर भी पहले 26 फीसदी टैक्स लगता था जो अब जीएसटी के बाद 28 प्रतिशत हो गया है।
खाने पीने का सामान महंगा
जीएसटी लागू होने के बाद अब खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। पहले ड्राई फ्रूट्स और फ्रोजन मीट पर टैक्स दर 6 प्रतिशत थी, जो जीएसटी आने के बाद बढ़कर डबल यानी 12 फीसदी हो गई है।
लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें महंगी
लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों पर भी जीएसटी की मार पड़ी है। मोबाइल फोन पर पहले टैक्स दर 6 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 18 फीसदी हो गई है। वहीं लैदर बैग, जिस पर टैक्स दर 6 फीसदी थी, बढ़कर 28 फीसदी हो गई है। यानी ये चीजें अब महंगी हो जाएंगी।
फाइव स्टार में खाना महंगा
जीएसटी लागू होने के बाद अब फाइव स्टार होटल में खाना महंगा पड़ेगा। फाइव स्टार होटल में खाने पर पहले 18 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो जीएसटी के बाद अब 28 फीसदी हो गया है। वहीं टेलिकॉम पर पहले 15 फीसदी टैक्स लगता था, जो बढ़कर 18 फीसदी हो गया है।
घर बनाना होगा महंगा
जीएसटी लागू होने के बाद घर बनाना भी महंगा हो गया है। घर बनाने के लिए जरूरी सामान सीमेंट, टाइल्स, प्लास्टर, पेंट, वॉल पुट्टी आदि पर पहले 26 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो जीएसटी के बाद बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है।
घरेलू सामान पर जीएसटी की मार
जीएसटी लागू होने के बाद अब घरेलू सामान भी महंगा हो जाएगा। एसी, फ्रिज, वाटर हीटर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर, प्रिंटर और फैक्स मशीन पर पहले टैक्स दर 26 फीसदी थी, जो जीएसटी के बाद बढ़कर 28 फीसदी हो गई है। वहीं प्लास्टिक के सामान और सोलर वाटर हीटर पर पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जीएसटी के बाद अब इन पर टैक्स देना होगा।
और क्या क्या हुआ महंगा
जीएसटी लागू होने के बाद अगरबत्ती पर टैक्स दर 12 फीसदी हो गई है, पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था। इसी तरह बच्चों की ड्राइंग बुक और रबर टायर भी जीएसटी के बाद महंगे हो गए हैं। रिवॉल्वर पर पहले 26 फीसदी टैक्स लगता था, जो जीएसटी के बाद 28 फीसदी हो गया है।
जीएसटी का प्रभाव
पहले हमारी रोजमर्रा की कई चीजें ऐसी थीं, जिन पर या तो टैक्स नहीं लगता था या टैक्स की दर बेहद कम थी। जीएसटी के बाद इन सभी पर टैक्स लगने लगा है।
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