GST: इलाज कराना होगा महंगा, आम आदमी की बढ़ेगी दिक्कत!

आगामी 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार भी कह चुकी है कि वह 1 जुलाई से जीएसटी लागू कर देगी।

नई दिल्ली। आगामी 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार भी कह चुकी है कि वह 1 जुलाई से जीएसटी लागू कर देगी। हालांकि, जीएसटी के लागू होते ही की चीजें महंगी होने वाली हैं, जिनमें से एक दवाइयां भी हैं।

2.29 फीसदी होंगी महंगी

2.29 फीसदी होंगी महंगी

जीएसटी के आते ही दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। मौजूदा समय में दवाइयों पर करीब 9.5 फीसदी से कुछ अधिक टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद इसमें 2.29 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद अधिकतर दवाओं पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। ऐसे में, आम आदमी को इलाज करवाना पहले से महंगा हो सकता है।

कुछ दवाओं पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी

कुछ दवाओं पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी

जहां एक ओर अधिकतर दवाओं पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है, वहीं दूसरी ओर, सरकार ने कुछ दवाओं पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लेने का भी कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि इंसुलिन जैसी कुछ चुनिंदा दवाओं पर सरकार सिर्फ 5 फीसदी टैक्स लेगी, जिसके चलते इन दवाओं की कीमत घटेगी।

कौन सी दवाएं हैं इस सूची में?

कौन सी दवाएं हैं इस सूची में?

जिन दवाओं पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनमें हेपैरिन, वॉरफैरिन, डिल्टियाजेम, डायजेपाम, आइबुप्रोफेन, प्रोप्रैनोलोल और इमैटिनिब शामिल हैं। भले ही सभी दवाओं पर जीएसटी न बढ़ा हो, लेकिन दवाइयों पर 12 फीसदी टैक्स देने से आम आदमी को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।

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