मोदी सरकार ने एक और चीज के लिए जरूरी किया आधार कार्ड

नई दिल्ली। मोदी सरकार की तरफ से एक और चीज के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी की मौत के पंजीकरण के लिए मरने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड दिखाना होगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2017 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इससे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि किसी के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की उपलब्धता को तेज करने के लिए आधार कार्ड को इससे जोड़ा जाना चाहिए।
अब अगर आपके पास मरने वाले शख्स का आधार कार्ड नहीं होगा, तो आप 1 अक्टूबर 2017 के बाद उस शख्स का आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे शख्स को वह दस्तावेज दिखाने होंगे, जिनसे यह साबित हो सके कि मरने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं था। यह नियम जम्मू-कश्मीर, मेघालय और असम को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू होगा।
इतना ही नहीं, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक की तरफ से कोई फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उसे आधार एक्ट 2016 के तहत एक अपराध माना जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट, 1969 के तहत भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदक का आधार भी लिया जाएगा। साथ ही, आवेदन की पत्नी या पति और मां-बाप का आधार कार्ड भी लिया जाएगा।












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