तलाक के बाद बीवी ने मांगा 6 लाख रुपये मासिक भत्ता, हैरान होकर जज ने दिया ये फैसला

तलाक की स्थिति आने पर अकसर पति को पत्नी को खर्च तौर पर एक राशि दी जाती है, जिसे एलिमनी कहा जाता है। हाउसवाइफ महिलाओं के लिए देश में ऐसा कानून है। किसी कारण बच्चों से अलग रह रहीं महिलाओं को ये राशि दी जाती है ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। मगर आजकल कानून का गलत इस्तेमाल भी होने लगा है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जहां पर कानून का गलत इस्तेमाल होता भी देखा गया है।

ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया, जहां पर एक महिला ने पति से तलाक लेने के बाद हर महीने 6 लाख 16000 रुपये बतौर एलमनी डिमांड की गई।

Maintenance

महिला के वकील ने बताया कि उसे ये पैसा खाने-पीने, जूते-चप्पल खरीदने, चूड़ियां खरीदने और फिजियोथेरेपी और अन्य मेडिकल खर्चों के लिए चाहिये। मगर इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, वो चर्चा का विषय बना हुआ है।

जज ने जब महिला का खर्चा सुना तो वो भी हैरान रह गईं। उन्होंने महिला को करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी महिला को खुद पर मंथली इतना खर्चा करना होता है तो उसे खुद कमाना भी आना चाहिए। आपने इतने सारे खर्चे गिनाए। आपका न तो कोई बच्चा है और ना ही आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी।

जज ने आगे कहा कि इतना सारा पैसा खुद को ऊपर कौन खर्चा करता है। अगर आपके इतने खर्चे हैं ही तो आपको ये पैसे खुद से कमाने चाहिए। इतने पैसे खर्च करने के लिए खुद कमाओ पति से मत मांगो। इसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगली बार जायज राशि की मांग लेकर आइएगा वरना दलील खारिज कर दी जाएगी।

अब ये मामला सुर्खियों में है और जज का फैसला जानकर हर कोई खुश है। हर कोई जज के फैसले की जमकर तारीफ कर रहा है। ये सुनवाई 20 अगस्त 2024 को बेंगलुरू में हुई थी। हर कोई इस मसले पर अपना रिएक्शन दे रहा है और जज के फैसले की जमकर तारीफ कर रहा है।

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