सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी जमानत पर लगाई रोक, पूछा क्यों न रद्द की जाए जमानत
गया रोडरेज मामले में आरोपी रॉकी यादव फिर से जेल जाना होगा।
नई दिल्ली। बिहार स्थित गया में हुए रोडरेज कांड में आरोपी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की निलंबित विधायक मनोरमा देवी और हिस्ट्रीशीटर बिन्दी यादव के पुत्र रॉकी यादव की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। बता दें कि 19 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव को सशर्त जमानत दे दी थी।
बता दें कि रॉकी के जमानत की सुनवाई पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश इकबाल ए अंसारी की एकलपीठ ने की थी।
साथ ही रॉकी के पक्ष की ओर अदालत में जानकारी दी गई थी कि कि आदित्य को गोली मारते वक्त रॉकी को किसी गवाह ने नहीं देखा।
हालांकि जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील दिलीप कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि रॉकी यादव इस मामले में मुख्य अभियुक्त है।
कोर्ट ने दी नोटिस
शुक्रवार (28 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसकी जमानत रद्द कर दी जाए।
रॉकी पर आरोप है कि सी साल 7 मई की रात पास न मिलने पर 10वीं के छात्र रहे आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद रॉकी को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है।