नीतीश सरकार पर पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- नहीं संभल रहा बिहार तो हम सेना को सौंप दे जिम्मेदारी
पटना। बिहार में कोरोना के चलते हालात बिड़ने पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार कोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। इसके अलावा कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इस स्थिति में राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप दी जानी चाहिए। इतना कहकर कर कोर्ट ने सुनवाई 6 मई तक टाल दी। अब इस मामले में 6 मई को सुनवाई होगी।

सरकार की तरफ से जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान राज्य में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी। बता दें कि नीतीश सरकार ने यह फैसला कई बैठकों के बाद लिया है।
बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 11 हजार 407 नए मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पटना में 2028 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा अररिया में 211, अरवल में 88, औरंगाबाद में 356, बांका में 96, बेगूसराय में 510, भागलपुर में 378, बक्सर में 75, दरभंगा में 139, पूर्वी चंपारण में 148 संक्रमित सामने आए हैं।
इसके अलावा गया में 662, गोपालगंज में 294, जमुई में 76, जहानाबाद में 149, कैमूर में 98, कटिहार में 198, खगड़िया में 116, किशनगंज में 59, लखीसराय में 60, मधेपुरा में 155, मधुबनी में 157, मुंगेर में 175, मुजफ्फरपुर में 653, नालंदा में 346, नवादा में 124, पूर्णिया में 286, रोहतास में 130, सहरसा में 499, समस्तीपुर में 290, सारण में 361, शिवहर में 70, सीतामढ़ी में 129, सिवान में 304, सुपौल में 297, वैशाली में 135 और पश्चिम चंपारण में 549 मामले सामने आए हैं।












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