'गोली चलाओ, मैं देख लूंगा', गार्ड्स के किस बयान के बाद खान सर पर लगी BNS की धारा 109? FIR में कौन से आरोप
Khan Sir FIR Details: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है, जो हत्या की कोशिश से जुड़ी गंभीर धाराओं में गिनी जाती है।
यह कार्रवाई उनके दो निजी गार्ड्स को फायरिंग मामले में गिरफ्तार करने के बाद हुई है। पूछताछ के दौरान उन्होंने कई अहम बातें पुलिस को बताईं। गार्ड्स के बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर की भूमिका की जांच शुरू की और अब उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी कदमकुआं थाना पुलिस द्वारा दर्ज FIR में सामने आई है, जिसमें घटना से लेकर गिरफ्तारी तक का पूरा घटनाक्रम दर्ज किया गया है।

वायरल वीडियो से शुरू हुई जांच
FIR के अनुसार, कदमकुआं थाने में तैनात पुलिस अधिकारी अनिल कुमार को 4 जून की सुबह जानकारी मिली कि खान सर की कोचिंग से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में हथियार लेकर घूम रहे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे।
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सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम जांच के लिए खान ग्लोबल एकेडमी पहुंची। वहां मौजूद लोगों को वीडियो दिखाया गया। स्थानीय लोगों ने वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को खान सर के निजी गार्ड्स बताया।
पुलिस ने कोचिंग पहुंचकर की पूछताछ
वीडियो की पुष्टि करने के लिए पुलिस सीधे खान सर की कोचिंग पहुंची। अधिकारियों ने वीडियो दिखाकर पूछा कि क्या इसमें दिखाई देने वाले लोग उनके गार्ड्स हैं। FIR के मुताबिक खान सर ने स्वीकार किया कि वीडियो में दिख रहे दोनों लोग उनके सुरक्षा गार्ड हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों के पास लाइसेंसी राइफल है और ये हथियार नोएडा की एक सुरक्षा एजेंसी के हैं।
जब पुलिस ने दोनों गार्ड्स को बुलाने के लिए कहा तो शुरुआत में बताया गया कि वे वहां मौजूद नहीं हैं। कुछ समय बाद दोनों गार्ड हथियारों के साथ कोचिंग पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
वीडियो में दिखे हथियारों का हुआ मिलान
पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे हथियारों और गार्ड्स के पास मौजूद राइफलों का मिलान किया। जांच में दोनों एक जैसे पाए गए। इसके बाद दोनों गार्ड्स को पूछताछ के लिए कदमकुआं थाना ले जाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनसे फायरिंग से जुड़ी पूरी जानकारी ली।
गार्ड्स ने क्या बताया?
पुलिस के अनुसार, दोनों गार्ड्स ने बयान दिया कि 2 जून की रात करीब साढ़े दस बजे कोचिंग परिसर के बाहर हंगामा हो रहा था। शोर सुनकर वे नीचे पहुंचे। उस समय खान सर भी मौके पर मौजूद थे। गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने देखा कि भीड़ कोचिंग के एक गार्ड के साथ मारपीट कर रही थी। इसी दौरान खान सर ने कथित तौर पर उनसे कहा कि भीड़ पर गोली चलाओ, बाकी वह संभाल लेंगे। बयान के मुताबिक, इसके बाद दोनों गार्ड्स ने दो-दो राउंड फायरिंग की। कुल चार राउंड गोलियां चलाई गईं।
फायरिंग का वीडियो आने के बाद हुई कार्रवाई
4 जून को एक वीडियो सामने आया था जिसमें दो गार्ड कोचिंग के बाहर फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। करीब तीन घंटे तक चली पूछताछ के बाद दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने कहा कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर से भी सवाल-जवाब किए।
खान सर पर कौन-कौन सी धाराएं?
खान सर के खिलाफ पुलिस ने दो गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पहली धारा BNS 109 है, जो हत्या की कोशिश से जुड़ी मानी जाती है। इस धारा के तहत दोष साबित होने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी धारा आर्म्स एक्ट की धारा 27/35 है, जो हथियारों के इस्तेमाल और उससे जुड़े अपराधों से संबंधित है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने इन्हीं धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
2 जून की रात क्या हुआ था?
पूरा विवाद 2 जून की रात शुरू हुआ था। आरोप है कि कुछ लोगों ने खान सर की कोचिंग पर हमला किया था। घटना के दौरान एक गार्ड के साथ मारपीट हुई, परिसर में पत्थर फेंके गए और पोस्टर-बैनर भी फाड़ दिए गए। घटना की जानकारी मिलने पर खान सर मौके पर पहुंचे थे। शुरुआती बयान में उन्होंने दावा किया था कि हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस दावे से दूरी बना ली थी।
ज्ञान बिंदु कोचिंग पर लगाया था आरोप
हमले के बाद खान सर की ओर से ज्ञान बिंदु कोचिंग के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हमले के पीछे उसी कोचिंग से जुड़े लोगों का हाथ है। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा दिखाई दिया था।
रौशन आनंद समेत तीन लोग पहले ही जा चुके हैं जेल
मामले में पुलिस पहले ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों अभिषेक तथा गौरव को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 जून को तीनों को अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया था।
गिरफ्तारी के बाद रौशन आनंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। उनका कहना था कि उन्हें बेवजह मामले में फंसाया जा रहा है और घटना से उनका कोई संबंध नहीं है।
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