Old Vehicles Scrap Discount: पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर बंपर छूट, नई गाड़ी खरीदने पर होगा काफी फ़ायदा
Old Vehicles Scrap Discount Bihar News: राज्य सरकार प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से वाहनों की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत, बिहार में 15 साल से अधिक पुराने और अनुपयोगी वाहनों को एक विशेष नीति के तहत स्क्रैप किया जा रहा है। वर्तमान में, पटना में श्रीनिलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज नामक दो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर मौजूद हैं।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 से अब तक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 1,611 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 748 रक्षा वाहनों, 308 सरकारी वाहनों और 555 निजी वाहनों के आवेदन शामिल हैं।

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिलने वाली छूट: सरकार वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए उन्हें कर में छूट दी जा रही है। वाहन मालिकों को निक्षेप प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - COD) के आधार पर नए वाहनों का पंजीकरण कराने पर कर में रियायत मिलेगी।
अर्थदंड में शत-प्रतिशत छूट: निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर कर में 25% और वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर 15% की छूट का प्रावधान है। सरकारी वाहनों को मोटर वाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर और अर्थदंड में पूरी तरह से छूट दी जा रही है। गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों को कर में 90% और अर्थदंड में 100% की छूट दी जा रही है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत वसूल होने वाली फीस और अतिरिक्त फीस (जैसे कि निबंधन, फिटनेस और अतिरिक्त फीस) में सरकारी वाहनों को पूरी छूट दी जा रही है, जबकि गैर-परिवहन वाहनों को 90% और अतिरिक्त कर में 100% छूट, और परिवहन वाहनों को 90% और अतिरिक्त कर में 100% छूट दी जा रही है।
इसके साथ ही, वाहन मालिकों को पहले से लंबित सभी तरह के बकाया में एकमुश्त छूट देने का भी प्रावधान है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। विभाग ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का निर्देश भी जारी किया है।
नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को फायदा: परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि राज्य में पिछले एक साल में गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए काफी काम किया जा रहा है। मंत्री शीला कुमारी के अनुसार, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को कोई नुकसान न हो, इसलिए उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं।
स्क्रैपिंग के लिए ई-आवेदन: पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े। विभाग आम लोगों की सुविधा के लिए पूरी सजगता से काम कर रहा है। निजी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए, वाहन मालिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के पोर्टल https://vscrap.parivahan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आरवीएसएफ (RVSF) सेंटर उन वाहनों को खरीदकर स्क्रैप करेगा।
राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से प्रदूषण में कमी लाने और वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने की उम्मीद है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने और नई गाड़ियां खरीदने पर छूट incentivizes लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।












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