Farmers Subsidy: किसानों को 80% तक अनुदान दे रही सरकार, इन्हें मिलेगा लाभ, जानिए क्या है पात्रता की शर्तें
Farmers Subsidy: नीतीश सरकार ने खेती की सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु एक नई पहल की है। वे किसानों को उनके खेतों में निजी नलकूप स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता की जा रही है।
योजना का लाभ उठाकर, किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए सरकार से अनुदान भी मिलेगा। इसके अन्तर्गत, सरकार विभिन्न श्रेणियों के किसानों को अलग-अलग प्रतिशत में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत, पिछड़े व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत, और अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इससे किसानों को उनकी खेती में बहुत सहायता मिलेगी।
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नलकूप स्थापित करने की प्रक्रिया में, किसानों को चार से छह इंच व्यास के नलकूप के लिए 15 मीटर (50 फीट) से लेकर अधिकतम 70 मीटर (233 फीट) तक की गहराई में बोरिंग कराने की अनुमति होगी।
इसके लिए प्रति मीटर बोरिंग की लागत 1200 रुपए तय की गई है, जिस पर विभिन्न वर्गों के किसानों को 600 से लेकर 960 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, दो से पांच हॉर्स पावर (एचपी) के मोटर लगाने की भी व्यवस्था है।
मोटर लगाने के लिए 20 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक की कीमत निर्धारित की गई है। इस पर भी किसानों को 50 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। आवेदनकर्ताओं की जांच तीन चरणों में की जाएगी। पहले जूनियर इंजीनियर, फिर उपखण्ड अधिकारी और अंत में कार्यपालक अभियंता दस्तावेजों और स्थल का सत्यापन करेंगे।
सब कुछ नियमों के अनुसार पाया जाता है, तब आवेदनकर्ता को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी कागजात आवश्यक हैं। नीतीश सरकार ने किसानों को उनके खेतों की सिंचाई में सहायता के लिए एक उत्कृष्ट पहल की है, जिससे उन्हें अपनी फसलों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी।












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