बिहार: तो क्या कानून मंत्री के खिलाफ पुलिस के पास सबूत नहीं है ? वकील ने किया चौंकाने वाला खुलासा
बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के कथित रूप से बकाया गिरफ्तारी वारंट पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मंशा साफ है। वारंट जारी होने के बाद कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।
पटना, 18 अगस्त 2022। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बिहार में कार्तिकेय कुमार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार कथित तौर पर अपहरण के मामले में फरार घोषित हैं। उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार के वकीलों ने पूरे मामले में प्रेस वार्ता कर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंन कहा कि मंत्री कार्तिकेय के फरार होने की खबरें बेबुनियाद हैं। संविधान का हवाला देते हुए उन्होंन बताया कि भारतीय संविधान के तहत दो तरह के आपराधिक मुकदमे होते है। पुलिस जांच में पहला मुकदमा होता है, वहीं दूसरा मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन केस होता है।

मधुसूधन शर्मा ( कार्तिकेय के वकील) ने साफ करते हुए कहा कि कार्तिक कुमार नामजद अभियुक्त नहीं हैं। प्राथमिकी में कार्तिकेय कुमार की संलिप्तता नहीं बताई गई है। पुलिस के जांच में साफ़ तौर पर कहा है कि पूरे मामले में कार्तिकेय के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि समर्पित अंतिम पत्र में उन्हें निर्दोष पाया गया है। उनके खिलाफ़ बेलेबल वारंट जारी किया गया था लेकिन उस पर अभी स्टे है। 16 अगस्त को पेश होने वाला न्यायालय की तरफ़ कोई भी नोटिस नहीं मिला।
बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के कथित रूप से बकाया गिरफ्तारी वारंट पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मंशा साफ है। वारंट जारी होने के बाद कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे और इस मुद्दे पर विचार करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में 'जंगल राज' शुरू करने के भाजपा के आरोप पर कहा कि बीजेपी के पास हमें बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जिस दिन से हमने राज्य के लोगों को 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है, भाजपा असहज हो गई है।
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