बिहार: एक नेता 10 महीने के अंदर बन गए 3 बच्चों के बाप, जांच के आदेश

बिहार में एक एक नेता जी ने चुनाव लड़ने से पहले जो शपथपत्र दिया उसमें 10 महीने में 3 बच्चे होने का जिक्र किया गया था।

पटना। बिहार में एक नेता जी को 10 महीने में तीन बच्चे हो गए और तीनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। शायद आप सोचकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? किसी एक आदमी को 3 महीने में ही एक बच्चा कैसे हो गया तो आइए इसके पीछे का राज बताते हैं।

आइए जानते हैं मामला

आइए जानते हैं मामला

दरअसल नेता जी ने चुनाव लड़ने के लिए इस तरह के अजब-गजब कारनामे का खेल खेला जिसका पर्दाफाश हो गया। बिहार के कैमूर जिले में मोहनिया नगर पंचायत के वार्ड 12 से निर्वाचित वार्ड पार्षद व उप मुख्य पार्षद अशोक कुमार पासवान ने चुनाव के वक्त दिए गए शपथ पत्र में 10 महीने में 3 बच्चे होने की जिक्र की गई। हलांकि यह मामला अधिकारियों की फाइल में दबकर रह गया पर जब इस मामले को लेकर पार्षद के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र पासवान ने जिला अधिकारी से साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन देकर शिकायत की, तब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया।

आरटीआई कार्यकर्ता ने किया पर्दाफाश

आरटीआई कार्यकर्ता ने किया पर्दाफाश

महेंद्र पासवान के दिए गए आवेदन के अनुसार वार्ड क्रमांक 12 से नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद अशोक पासवान ने नामांकन के दौरान अपने ऊपर चल रहे मुकदमे को छुपाया तथा अपने बच्चे की जन्मतिथि में भी फेरबदल की गई। नगर पंचायत द्वारा 1 अप्रैल 2017 को जन्म प्रमाणपत्र शपथपत्र के आधार पर बनवाया गया जिसमें उनके पहले बच्चे का जन्म 28 मई 2005 को तो दूसरे बच्चे का जन्म 20 जुलाई 2005 और तीसरे बच्चे का जन्म 3 अप्रैल 2006 बताया गया था। सबसे बड़ी बात 28 मई 2005 से अप्रैल 2006 के बीच के 10 महीने में आखिरकार उनको 3 बच्चे कैसे हो गए?

डीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश

डीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश

इस बात को देखकर महेंद्र पासवान ने नगर पंचायत में 26 मई 2017 को एक आरटीआई डाली गई, तब जाकर मामला साफ हुआ और वार्ड पार्षद ने अपने बच्चे की जन्मतिथि सही करवाई। आपको बताते चलें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि 4 अप्रैल 2008 के बाद जिनको दो से अधिक बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते।

इस वजह से नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद ने अपने बच्चों की जन्मतिथि को छुपाकर चुनाव लड़ा। इस मामले को लेकर जिले के डीएम ने जांच का आदेश जारी करते हुए नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।

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