Bihar News: राजधानी पटना में BLO पर गिरी गाज, तीन शिक्षिकाएं तत्काल निलंबित, FIR के आदेश, जानिए क्या है आरोप?
Bihar News: राजधानी पटना में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के रूप में योगदान नहीं देने के आरोप में तीन महिला शिक्षिकाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
इन पर न सिर्फ चुनावी कार्य में असहयोग का आरोप है, बल्कि वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और गंभीर लापरवाही भी पाई गई।

शिक्षिकाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 181-दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की सुसंगत धाराओं में इन शिक्षिकाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं।
निलंबित शिक्षिकाओं के नाम और पदस्थापन
रूपा कुमारी- शिक्षिका, शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह पटना हाई स्कूल, बूथ संख्या 399, 181-दीघा विधानसभा क्षेत्र।
सलोनी कुमारी- शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय मुरलीचक, बूथ संख्या 211, 181-दीघा विधानसभा क्षेत्र।
अनुपमा भारती- शिक्षिका, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, बूथ संख्या 48, 181-दीघा विधानसभा क्षेत्र।
लापरवाही और आदेश उल्लंघन के आरोप
अधिकारियों के मुताबिक, तीनों शिक्षिकाओं ने बीएलओ के रूप में अपना योगदान नहीं दिया, जो निर्वाचन जैसे संवैधानिक और अतिमहत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही है। इस रवैये को प्रशासन ने "स्वेच्छाचारिता" और "असहयोग" की श्रेणी में रखा है, जो चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाला आचरण माना जाता है।
किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी है कि चुनावी दायित्वों में लापरवाही करने पर तत्काल और कठोर कदम उठाए जाएंगे। पटना प्रशासन का यह कदम न केवल चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को रेखांकित करता है, बल्कि अन्य कार्मिकों को भी अपने दायित्व समय पर निभाने का सख्त संदेश देता है।












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