Bihar SIR: पहले ड्राफ्ट में वोटर लिस्ट में नहीं आया नाम? तुरंत BLO से करें संपर्क और जमा कराएं ये दस्तावेज
Bihar SIR: बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 के तहत पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही, एक अगस्त से नया नाम जोड़ने, आपत्ति, गलत नाम को हटाने नाम या पता को सुधार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों को भी यह सुविधा दी गई है कि अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। अगर पहले ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण के लिए भी पूरे बिहार में 77,895 मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ काम में जुट गए हैं। जानें दूसरे फेज में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे।
एसआईआर (SIR) के आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दिया गया है जिसमें कोई भी सामान्य मतदाता, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किसी भी छूटे हुए योग्य मतदाता के नाम को जोड़ने या किसी अपात्र मतदाता का नाम हटाने के लिए दावा या आपत्ति संबंधित दस्तावेज आपको पेश करने होंगे।

Bihar SIR पहले ड्राफ्ट में छूट गया नाम तो क्या करें?
पहले चरण में अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया है या फिर किसी गलत मतदाता का नाम जुड़ गया है या किसी और तरह की कोई आपत्ति दर्ज करानी है, तो इन सबके लिए सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर बीएलओ 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तैनात हैं। प्रखंड कार्यालय और शहरी निकाय केंद्रों पर पर भी विशेष कैंप लगाया जा रहा है।
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वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए क्या करना होगा?
अगर आपको नया नाम जुड़वाना है तो फार्म संख्या 6 के साथ आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। इसके साथ ही आपको जन्म प्रमाणपत्र भी जमा कराना होगा। अगर जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, तो 10वीं की मार्कशीट (मैट्रिक सर्टिफिकेट) भी जमा करा सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो माता-पिता का कोई वैध और मान्य प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
अगर गलत नाम छप गया है, तो करा सकते हैं सुधार
अगर किसी का नाम गलत तरीके से छप गया है, तो सुधार करवा सकते हैं। दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन संबंधित ERO/AERO के जरिए सात दिन के बाद ही किया जाएगा। SIR आदेशों के अनुसार, एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप नामावली से किसी भी मतदाता का नाम बिना सक्षम ERO के जरिए (Speaking Order) पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको वैध कारण और सही नाम के दस्तावेज सौंपने होंगे।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि अपना नया फोटो एक सितंबर 2025 तक बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि उन्हें अपडेट किया हुआ वोटर कार्ड मिल सकता है। चुनाव आयोग की ओर से दी जानकारी के मुताबिक, लगभग 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) SIR प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और फील्ड में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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