Bihar Election 2025: वोटर आईडी नहीं होने पर भी कर सकते हैं वोट, ये दस्तावेज होंगे मान्य

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिगुल बज चुका है। फर्स्ट फेज में वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे फेज में मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इस बीच बहुत से मतदाताओं के मन में सवाल है कि वोटर आईडी नहीं होने पर क्या उन्हें मतदान से वंचित किया जाएगा? चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, वोटर आईडी कार्ड का होना मतदान के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में दर्ज है, तो वोट दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई वैध पहचान पत्र होना जरूरी है।

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: जान लें चुनाव आयोग का नियम

चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि अगर वोटर कार्ड नहीं है, तो मतदाता अन्य वैध दस्तावेजों के जरिए भी वोट डाल सकते हैं। पोलिंग बूथ पर अधिकारी मतदाता की पहचान इन दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करेंगे। इसके अलावा, बिहार चुनाव में मतदान की तारीख से 10 दिन पहले तक मतदाताओं के पास अपना नाम लिस्ट में दर्ज कराने का मौका होगा।

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Bihar Election 2025: वोटर आईडी नहीं है तो क्या करना चाहिए

अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

पासपोर्ट (Passport)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

पैन कार्ड (PAN Card)

सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र (Service ID Card)

पेंशन दस्तावेज़ (Pension Document with Photo)

मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)

बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें फोटो हो

स्मार्ट कार्ड जारी किया गया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR Smart Card)

इनमें से कोई भी दस्तावेज़ दिखाकर आप मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं।

मतदान की तारीख से पहले जरूर करें ये काम

⦁ अगर आपके पास पहचान पत्र और वोटर आईडी कार्ड दोनों है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए चुनाव से पहले अपने नाम की जांच वोटर लिस्ट में जरूर करें।

⦁ यह काम आप https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर या Voter Helpline App से कर सकते हैं।

⦁ चुनाव आयोग की यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हर पात्र नागरिक अपने वोट का अधिकार बिना किसी बाधा के प्रयोग कर सके। इसलिए अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है या अब तक बना नहीं है, तो वैध पहचान दस्तावेज़ साथ लेकर वोट देने ज़रूर जाएं।

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