Bihar Chunav: बिहार चुनाव में महिलाएं बुर्का पहनकर दे सकती हैं वोट? जान लें चुनाव आयोग का नियम
Bihar Chunav: भारत में चुनाव के दौरान महिलाओं की भूमिका बढ़-चढ़कर देखने को मिल रही है। बिहार जैसे प्रदेश में तो महिला मतदाताओं को जीत की धुरी भी माना जाता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलता के पीछे महिलाओं का मजबूती से मिलने वाला समर्थन ही माना जाता है। हालांकि, इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर एक सवाल तैर रहा है कि क्या महिलाएं बुर्का या नकाब पहनकर मतदान कर सकती हैं? बीजेपी ने बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं की जांच की मांग भी की थी।
बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर मतदान करती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा था कि ऐसी मांग करना भी शर्मनाक है। हालांकि, आयोग ने अब तक बीजेपी की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है।

Bihar Chunav में बुर्का पहनकर महिलाएं कर सकेंगी मतदान?
चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार बुर्का या नकाब पहनकर मतदान करने की अनुमति है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और महिलाओं की निजता बनाए रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने इन नियमों में अब तक किसी तरह के बदलाव की पुष्टि नहीं की है और न ही ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गई है।
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मौजूदा नियमों के तहत बुर्का या नकाब में वोटिंग करने वाली महिलाओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यह पहचान महिला चुनाव अधिकारी की निगरानी में प्राइवेट तरीके से की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या शर्मिंदगी न हो।
Election Commission के बुर्का-नकाब में मतदान के हैं ये नियम
⦁ पहचान अनिवार्य: बुर्का/नकाब पहनकर मतदान करने वाली महिला को वैध पहचान पत्र दिखाना होगा।
⦁ महिला अधिकारी द्वारा पहचान: पहचान की जांच केवल महिला चुनाव अधिकारी करेंगी।
⦁ प्राइवेट तरीके से नकाब हटाना: पहचान के लिए महिला को अस्थायी रूप से नकाब/बुर्का हटाना पड़ सकता है, यह पूरी तरह निजी स्पेस में होगा।
⦁ सम्मान और सुरक्षा: प्रक्रिया के दौरान महिला की निजता और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है।
⦁ मतदान से वंचित नहीं: केवल नकाब पहनने के कारण किसी महिला को मतदान से रोका नहीं जा सकता।
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